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    यूपी में वक्फ कमेटियों और मुतवल्लियों के नवीनीकरण पर रोक, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बैठक में लिया गया फैसला

    By Jagran NewsEdited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 18 Jun 2025 07:29 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कमेटियों और मुतवल्लियों के नवीनीकरण पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह फैसला वक्फ संपत्तियों से जुड़े डेटा को उम्मीद एक्ट-1995 सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड करने के लिए लिया गया है। बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया जिसके तहत मुतवल्लियों को पोर्टल पर डेटा अंकित करने के निर्देश दिए गए है।

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    वक्फ कमेटियों और मुतवल्लियों के नवीनीकरण पर रोक

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कमेटियों और मुतवल्लियों के नवीनीकरण के कार्यों पर अस्थाई तौर पर रोक लगा दी है। बोर्ड ने इससे संबंधित आदेश मंगलवार को जारी किया। 

    यह फैसला उम्मीद एक्ट-1995 सेंट्रल पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों और उनसे संबंधित डेटा अपलोडिंग के महत्वपूर्ण कार्य को तय समय सीमा के अंदर पूरा कराए जाने को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

    इंदिरा भवन स्थित उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के कार्यालय में मंगलवार को इसके लिए बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी जीशान रिज़वी, प्रशासनिक अधिकारी हसन रज़ा तथा अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। 

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    बैठक में कमेटियों और मुतवल्लियों के नवीनीकरण कार्यों पर अस्थाई तौर पर रोक लगाने का फैसला लिया गया। 

    इस फैसले के बाद बोर्ड कार्यालय में केवल न्यायालयों के आदेशों का अनुपालन तथा वक्फ की सुरक्षा के लिए चेयरमैन की अनुमति से अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य ही किए जाएंगे, जिससे उम्मीद एक्ट 1995 सेंट्रल पोर्टल लिंक umeed.minorityaffairs.gov.in से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य मुतवल्लियों द्वारा सेंट्रल पोर्टल पर डाटा अंकित कर पूरा किया जा सके। 

    मुख्य कार्यपालक अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह उम्मीद एक्ट 1995 से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य को मुतवल्लियों से सेंट्रल पोर्टल पर डाटा अंकित करवाए जाने के संबंध में सभी मुतवल्ली, प्रबंध कमेटी व प्रशासकों को निर्देशित करें, जिससे निर्धारित समय में पोर्टल का कार्य पूरा हो सके। अपर सर्वे आयुक्त वक्फ से कहा गया है कि वह इससे जिलों के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को सूचित करा दें।