UP Cabinet Decision: टैक्स व्यवस्था में हो गया बड़ा बदलाव, किराए पर चलने वाले मोटर वाहनों पर देना होगा एक बार कर
उत्तर प्रदेश सरकार ने मोटर वाहनों पर टैक्स वसूली की प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब किराये पर चलने वाले वाहनों पर मासिक या वार्षिक टैक्स की जगह केवल एक बार टैक्स देना होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम 2025 लाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि कर प्रणाली को प्रभावी बनाकर राज्य की आय को बढ़ाया जा सके।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने मोटर वाहनों पर टैक्स वसूली की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब किराये या पारितोषिक (हायर या रिवार्ड) पर चलने वाले वाहनों से मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसकी जगह केवल एक बार टैक्स देना होगा।
इसके लिए उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2025 लाया जा रहा है, इस पर कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। हालांकि परिवहन विभाग द्वारा एक मुश्त टैक्स में 2.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। टैक्स का नोटिफिकेशन अलग से किया जाएगा।
मोटर वाहन कर से होने वाली आय प्रदेश के राजस्व का एक अहम हिस्सा है। उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 के तहत राज्य में पंजीकृत गैर-परिवहन और परिवहन दोनों तरह के वाहनों पर टैक्स लगाया जाता है।
नई व्यवस्था के तहत अब दोपहिया, तिपहिया मोटर कैब, चार पहिया टैक्सी, मैक्सी कैब, 7500 किलोग्राम तक के मालवाहक वाहन, निर्माण कार्यों में प्रयुक्त वाहन और विशेष रूप से निर्मित वाणिज्यिक वाहनों पर एक बार टैक्स देना होगा।
बगैर टैक्स दिए ऐसे वाहनों का उपयोग किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाएगा। इस बदलाव से टैक्स वसूली की प्रक्रिया आसान होगी और आय में भी वृद्धि होगी।
कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि पिछले कई वर्षों से टैक्स दरों या संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया था। प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स में छूट दी जा रही है, जिससे पारंपरिक वाहनों से मिलने वाले टैक्स में कमी आई है।
सरकार ने तय किया है कि कर प्रणाली को प्रभावी और व्यावहारिक बनाया जाए ताकि राज्य की आय को बढ़ाया जा सके। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाना है। एकमुश्त टैक्स व्यवस्था से न केवल वाहन स्वामियों को सुविधा मिलेगी बल्कि टैक्स चोरी पर भी रोक लगेगी और राजस्व में पारदर्शिता आएगी।
विभाग के अनुसार ऐसे माल वाहनों पर टैक्स का निर्धारण गाड़ी की कीमत पर किया जाएगा। अलग- अलग वाहनों के लिए अलग- अलग टैक्स रहेगा। ऐसे वाहनों पर लगने वाले टैक्स का निर्धारण कर नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा।
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