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उत्तर प्रदेश में सड़क परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार, छह माह में पूरा होगा भूमि अधिग्रहण

Published: Sat, 31 Oct 2026 07:15 PM (IST)

उत्तर प्रदेश में सड़क परियोजनाओं के भूमि अधिग्रहण और अन्य वैधानिक कार्य अब छह महीने में पूरे होंगे, जिससे परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. भूमि अधिग्रहण छह माह में पूरा करने का निर्देश।

  2. सड़क परियोजनाओं की समय-सीमा में किया गया बदलाव।

  3. परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मिलेगी मदद।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लोक निर्माण विभाग की 100 से 200 करोड़ रुपये तक लागत वाली सड़क निर्माण और चौड़ीकरण की परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सेवाओं को अन्यत्र स्थानांतरित करने, वन विभाग की अनापत्ति और काम शुरू करने से पहले की अन्य वैधानिक प्रक्रियाएं छह माह में पूरी करनी होंगी।

यह अवधि परियोजना पूरी करने के लिए तय समय में जोड़ दी गई है, जिसके बाद इस लागत की परियोजनाओं के लिए निर्धारित समय को 18 माह से बढ़ाते हुए 24 माह किया गया है।

समय से पूरी होंगी परियोजनाएं 

विभाग द्वारा किए गए इस बदलाव से सड़क परियोजनाओं को समय से पूरा करने में मदद मिलेगी। अब तक 100 से 300 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के लिए 18 माह का समय तय था।

भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े कार्य, वन विभाग की अनापत्ति और अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं के लिए अलग से समय निर्धारित नहीं था। इसके कारण इन कार्यों के पूरा होने में लंबा समय लगता था और परियोजनाओं का काम शुरू होने में देरी होती थी।

क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का अनुमोदन अनिवार्य

पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष एके द्विवेदी द्वारा जारी संशोधित आदेश के अनुसार, अब 100 से 200 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 24 माह और 200 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए 30 माह का समय निर्धारित किया गया है। इस निर्धारित समयावधि में किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

वहीं, एक करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को दो से छह माह, एक करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को छह से 10 माह, 10 करोड़ रुपये से अधिक और 20 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को 10 से 12 माह तथा 20 करोड़ रुपये से अधिक और 50 करोड़ करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को 12 से 14 माह में पूरा करना होगा।

50 करोड़ रुपये से अधिक और 100 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को 15 माह में पूरा करना होगा। इन परियोजनाओं के समय में कोई बदलाव नहीं है। समयसीमा में बदलाव केवल विशेष परिस्थितियों में किया जाएगा।

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