UP News: लापरवाही से बिजली हादसे पर अधिशासी इंजीनियर तक होंगे जिम्मेदार
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने बिजली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। लापरवाही से सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करने या प्रशिक्षण की कमी के कारण दुर्घटना होने पर अवर अभियंता सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संविदा कर्मियों की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों को कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए कहा गया है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने बिजली हादसों को रोकने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं।
यदि लापरवाही से सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग नहीं किया गया या प्रशिक्षण की कमी के कारण कोई दुर्घटना होती है, तो संबंधित अवर अभियंता, सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता जिम्मेदार माने जाएंगे।
इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संविदा कर्मियों की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने कर्मियों को सुरक्षा उपकरणों के साथ ही कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करें।
पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने गुरुवार को बिजली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। ये निर्देश विद्युत वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों से लेकर अधिशासी अभियंताओं तक भेजे गए हैं।
अध्यक्ष ने कहा कि 33/11 केवी उपकेंद्रों के रखरखाव में कार्य करते समय कर्मियों को सुरक्षा उपकरण पहनने के बाद ही काम करने दिया जाए। बिना सुरक्षा उपकरणों के किसी को भी कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
अध्यक्ष ने यह भी निर्देश दिया कि गैंग कार्य पर जाने से पहले इसकी सूचना उपकेंद्र पर रजिस्टर में दर्ज की जाए। गैंग के पास सभी सुरक्षा उपकरण होने की पुष्टि की जाए। अकुशल श्रमिकों से लाइन के रखरखाव का कार्य नहीं लिया जाएगा।
मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता को सुरक्षा उपकरणों के वितरण के संबंध में दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। पिछले वर्ष विद्युत दुर्घटनाओं में 1123 मौतें हुई थीं। सभी डिस्काम को 11 सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें विद्युत सुरक्षा हेलमेट, दस्ताने, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शूज और अन्य उपकरण शामिल हैं।
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