UP Police Recruitment: मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन का चयन कैसे होगा? परीक्षा तो नहीं ली जाएगी
उत्तर प्रदेश पुलिस में मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पदों पर अब लिखित परीक्षा नहीं होगी। पुलिस भर्ती बोर्ड के सुझाव पर यह निर्णय लिया गया है जिसके अनुसार इन पदों पर चयन वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए नियमावली में संशोधन की आवश्यकता होगी। यह फैसला 2020 से 2026 तक के 176 रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए किया गया है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के सुझाव पर मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पदों पर लिए लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी, बल्कि जेष्ठता के आधार पर चयन किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के लाजिस्टिक विभाग ने भर्ती बोर्ड से इस बारे में सुझाव मांगा था।
भर्ती बोर्ड ने नियमावली में दिए गए प्रविधानों के अनुसार लिखित परीक्षा कराने का सुझाव दिया है। साथ ही स्पष्ट किया है कि ज्येष्ठता के आधार पर चयन के लिए नियमावली में संशोधन करना होगा।
भर्ती बोर्ड ने कहा है कि उप्र पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2015 के नियमों के अनुसार मुख्य आरक्षी चालक, उप निरीक्षक मोटर परिवहन और निरीक्षक मोटर परिवहन के पदों पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जा सकती है। इसलिए मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद भी ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति देकर भरे जा सकते है। मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के वर्ष 2020 से 2026 तक के 176 रिक्त पदों पर पदोन्नति होनी है।
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