UP Police Fire Services: सीएफओ को अब हर श्रेणी की फायर एनओसी जारी करने का अधिकार
UP Police Fire Services उप्र अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावलीव-2024 के तहत वरिष्ठ अधिकारियों को अलग-अलग श्रेणी के तहत फायर एनओसी जारी किए जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अग्निशमन सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति न होने से फायर एनओसी जारी किए जाने को लेकर आ रही समस्या को देखते हुए विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा था।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर एनओसी) के लंबित मामलों के निपटारे के लिए विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। ईज आफ डूइंग बिजनेस के प्रभावी क्रियान्वय, निवेशकों/उद्यमियों व लोगों की सुविधा के लिए मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) को हर श्रेणी की फायर एनओसी जारी करने का अधिकार दिया गया है।
यह व्यवस्था निदेशक के अलावा संयुक्त निदेशक व उप निदेशक के रिक्त पदों के भरे जाने तक के लिए की गई है। आनलाइन फायर एनओसी के लिए पोर्टल पर भी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सुधार किया गया है।
अग्निशमन सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति न होने से फायर एनओसी जारी किए जाने को लेकर आ रही समस्या को देखते हुए विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा था। जिसके तहत सीएफओ को अस्थायी तौर पर जिले की सभी प्रकार के आनलाइन अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्रों को जारी करने का अधिकार दिया गया है।
उप्र अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावलीव-2024 के तहत वरिष्ठ अधिकारियों को अलग-अलग श्रेणी के तहत फायर एनओसी जारी किए जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। विभाग में निदेशक, संयुक्त निदेशक व उप निदेशक के पद रिक्त होने की वजह से इस स्तर के अधिकारियों से जारी की जाने वाली फायर एनओसी अटकी थीं।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रोन्नति पाकर उप निदेशक, संयुक्त निदेशक व निदेशक बनते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अग्निकांडों में जन व धन हानि को बचाने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं।
फायर सर्विस के अधिकारियों की जवाबदेही तय किए जाने के साथ ही उनके अधिकारी भी बढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही बड़े प्रतिष्ठानों से लेकर अस्पताल, स्कूल व ऐसे अन्य भवनों में अग्नि सुरक्षा के मानक भी बढ़ाए गए हैं। शासन ने पिछले वर्ष उप्र अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावलीव-2024 लागू की थी।
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