60 वर्ष होते ही खाते में पहुंचने लगेगी पेंशन, यूपी के 5 जिलों में फैमिली ID से होगी नई शुरूआत
उत्तर प्रदेश सरकार फैमिली आईडी के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन को सुगम बनाएगी। अमेठी, कासगंज, गोरखपुर, ललितपुर और बस्ती में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रों की पहचान और सत्यापन अब फैमिली आइडी ‘एक परिवार एक पहचान’ प्रणाली के माध्यम से स्वतः किया जाएगा। जिससे किसी भी पात्र व्यक्ति से 60 वर्ष का होते ही उसकी पेंशन खाते में पहुंचना शुरू हो जाएगी।
समाज कल्याण विभाग सबसे पहले अमेठी, कासगंज, गोरखपुर, ललितपुर और बस्ती में इस व्यवस्था को पायलट आधार पर लागू करने जा रहा है। वहीं सभी जिलों के लिए 30 दिनों के अंदर विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने की जाएगी। अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण एल. वेंकटेश्वर लू ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
प्रदेश में वर्तमान में लगभग 67.50 लाख वृद्धजन को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजन को आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। फैमिली आईडी में मौजूद आयु और परिवार के विवरण से स्वतः पता चल जाएगा कि कौन-कौन पेंशन के लिए पात्र हैं। इसके अलावा जो लोग अगले 90 दिनों में 60 वर्ष पूरे करने वाले हैं, उनके नाम भी सिस्टम में अपने-आप जुड़ जाएंगे।
अपर मुख्य सचिव ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फैमिली आइडी आधारित चिह्नीकरण और सत्यापन प्रक्रिया को संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाए। मोबाइल एसएमएस, वाट्सएप या फोन काल के माध्यम से लाभार्थियों की सहमति लेकर पेंशन की स्वीकृति और डीबीटी के जरिए भुगतान समय पर सुनिश्चित करें।
नई व्यवस्था में जीवन प्रमाण-पत्र जांच, संदिग्ध सूची तैयार करना, गलत भुगतान रोकना और डेटा की नियमित समीक्षा जैसे विशेष कदम लागू किए जाएंगे। मृतक या अपात्र लाभार्थियों के मामलों का भी तुरंत निस्तारण करने को कहा गया है।
समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि हर पात्र व्यक्ति को सम्मानजनक पेंशन सुनिश्चित की जाए। फैमिली आइडी प्रणाली लाखों वृद्धजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी।

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