UP: निजी संस्थानों में बीबीए- बीसीए की फीस 54,100 रुपये तय, मनमानी पर लगेगी राेक
UP News: फीस निर्धारण की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम-2006, गठन नियमावली-2008, त ...और पढ़ें

बीबीए और बीसीए कोर्सों की वार्षिक मानक फीस तय
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: प्राविधिक शिक्षा विभाग ने निजी क्षेत्र के डिग्री स्तर के इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल संस्थानों में संचालित बीबीए और बीसीए कोर्सों की वार्षिक मानक फीस तय कर दी है।
शैक्षिक सत्र 2025-26 (एक वर्ष) के लिए यह फीस 54,100 रुपये निर्धारित की गई है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और फीस नियमन से जुड़ी व्यवस्थाओं के तहत यह फैसला लिया गया है।
पहले से गठित प्रवेश और फीस नियमन समिति की 29 अगस्त 2025 को हुई बैठक में बीबीए और बीसीए कोर्सों की फीस पर निर्णय प्रस्तावित किया गया था। शासन ने अब उस निर्णय पर अंतिम मुहर लगा दी है। फीस निर्धारण की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम-2006, गठन नियमावली-2008, तथा विनियमावली-2015 के प्रविधानों के तहत पूरी की गई है।
संयुक्त सचिव प्रभाकर चंद्र मिश्र के अनुसार तय की गई यह मानक फीस सिर्फ शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए लागू होगी। अभी तक कई निजी संस्थान बीबीए और बीसीए में 45 हजार से 70 हजार रुपये क प्रति वर्ष फीस ले रहे हैं। फीस निर्धारित होने से मनमाने पर रोक लगेगी।

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