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    UP News: इलेक्ट्रिक वाहन प्रेमियों को खुशखबरी, यूपी सरकार बढ़ाएगी छूट की समय सीमा; 20 लाख रुपये तक मिलती है सब्सिडी

    By Anand MishraEdited By: Shivam Yadav
    Updated: Sun, 22 Oct 2023 10:38 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत वाहनों पर मिलने वाली छूट की अवधि में एक वर्ष का और विस्तार किया जाएगा। औद्योगिक विकास विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 के तहत वाहनों को मिलने वाली छूट को एक साल और बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को दिया है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है।

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    इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अब एक साल और मिलेगी छूट

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत वाहनों पर मिलने वाली छूट की अवधि में एक वर्ष का और विस्तार किया जाएगा। औद्योगिक विकास विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 के तहत वाहनों को मिलने वाली छूट को एक साल और बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को दिया है। 

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    अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि सरकार की ओर से पूर्व में जारी शासनादेश में 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2023 तक ईवी वाहन पर छूट देने के आदेश दिए थे।

    कैबिनेट में मिली थी नीति को मंजूरी

    उल्लेखनीय है कि कैबिनेट ने 13 अक्टूबर 2022 को इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 को मंजूरी दी थी। नीति के तहत पहले दो लाख दो पहिया ईवी वाहनों पर पांच हजार रुपये और पहले 25 हजार चार पहिया ईवी वाहन की खरीद पर एक-एक लाख रुपये तक की छूट का प्रावधान किया गया था। 

    इसी प्रकार, पहले एक हजार ई-गुड्स कैरियर की खरीद पर एक लाख रुपये प्रति वाहन की सीमा तक छूट की बात कही गई थी। वहीं, प्रदेश में खरीदी गई शुरुआती 400 ईवी बसों की खरीद पर 20-20 लाख रुपये की सब्सिडी देने का निर्णय किया था। 

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    पॉलिसी भले ही 14 अक्टूबर 2022 से लागू हो गई थी, लेकिन उसके क्रियान्वयन में छह महीने का समय लग गया। वहीं, सरकार ने जितने वाहनों को सब्सिडी देने का निर्णय किया था उतने वाहन एक साल में पंजीकृत भी नहीं हुए हैं। परिवहन विभाग ने सब्सिडी बढ़ाने का सुझाव औद्योगिक विकास विभाग को दिया था।

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