Sultanpur: स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने जुर्म स्वीकारा, 500 रुपये अर्थदंड देकर छूटे
योगी सरकार के मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने दूसरी बार विधानसभा का चुनाव जीता। इसके पहले वर्ष 2017 में भी उन्होंने इस तिलोई सीट से जीत हासिल की थी। मयंकेश्वर शरण सिंह ने साल 1993 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की।

सुलतानपुर, संवाद सूत्र। स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह शनिवार को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में न्यायालय में पेश हुए। उन्होंने जुर्म स्वीकार किया तो मजिस्ट्रेट ने अर्थदंड लगा दिया। 500 रुपये जमा करने के बाद वह रिहा हो गए। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के निर्देश पर हुई। विशेष लोक अभियोजक कालिका प्रसाद मिश्र ने बताया कि तीन फरवरी, 2017 को समर्थकों के साथ मयंकेश्वर नारेबाजी करते हुए गौरीगंज तहसील की ओर जा रहे थे।
तत्कालीन कोतवाली प्रभारी आरपी शाही ने रोककर अनुमति पत्र दिखाने को कहा, लेकिन वह दिखा न सके। इस कारण उनके विरुद्ध आचार संहिता व धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के उल्लंघन की एफआइआर लिखी गई। जब कोर्ट में हाजिर होने का समन जारी हुआ तो उन्होंने उच्च न्यायालय की शरण ले ली। मयंकेश्वर वर्तमान में अमेठी जिले की तिलोई सीट से विधायक व मंत्री हैं। हाईकोर्ट का निर्देश मिलते ही शनिवार को वह एसीजेएम सायमा जर्रार आलम सिद्दीकी की अदालत में उपस्थित हुए। अपराध स्वीकार करने का प्रार्थनापत्र दिया। इस पर मजिस्ट्रेट ने अर्थदंड लगाया, जिसे अदा करने के बाद रिहा हो गए।
बता दें कि योगी सरकार के मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने लगातार दूसरी बार तिलोई विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने इस सीट से जीत हासिल की थी। मयंकेश्वर शरण सिंह ने साल 1993 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इसके बाद 2002 में भी मयंकेश्वर शरण सिंह ने भाजपा के टिकट पर चुनाव में जीत हासिल की। हालांकि, 2007 में मयंकेश्वर शरण सिंह ने सपा का दामन थाम लिया था और चुनाव जीतकर वे विधानसभा पहुंचे थे।

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