यूपी लेखपाल भर्ती में दूर होगा आरक्षण का मामला, एक सप्ताह में संशोधित की जाएगी श्रेणीवार पदों की संख्या
उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती में आरक्षण का मामला जल्द ही दूर किया जाएगा। श्रेणीवार पदों की संख्या में संशोधन एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा। इससे भर्ती प्र ...और पढ़ें

लेखपाल भर्ती में दूर होगा आरक्षण का मामला।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े रुख के बाद लेखपाल भर्ती में आरक्षण की विसंगति दूर होने जा रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने 12 दिसंबर को लेखपाल के 7994 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसमें 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का पालन न किए जाने के सवाल उठ रहे थे।
अब राजस्व परिषद ने यूपीएसएसएससी को पत्र भेजकर श्रेणीवार रिक्तियों में संशोधन होने की जानकारी दी है। परिषद की ओर से एक सप्ताह में संशोधित संख्या आयोग को भेजी जाएगी।
यूपीएसएसएससी द्वारा जारी विज्ञापन में लेखपाल के स्थायी पदों की कुल संख्या में श्रेणीवार अनारक्षित (सामान्य) 4185 पद, अनुसूचित जाति के 1446, अनुसूचित जनजाति के 150 अन्य पिछड़ा वर्ग के 1441 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 792 पद आरक्षित किए गए हैं।
इस मामले में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर कहा था कि लेखपालों के 7994 रिक्त पदों पर 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने पर पदों की कुल संख्या 2158 होनी चाहिए।
वहीं, विज्ञापन में ओबीसी के लिए कुल 1441 पद दर्शाए गए हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने सभी विभागीय प्रमुखों को सरकारी भर्तियों में आरक्षण व्यवस्था का अक्षरशः पालन करने को कहा था और लापरवाही करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी।
अब राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा ने यूपीएसएसएससी को भेजे पत्र में कहा है कि मंडलायुक्तों द्वारा मंडल स्तर पर लेखपाल के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत पदों के आधार पर रोस्टर वार रिक्तियों (लंबवत-क्षैतिज आरक्षण सहित) की श्रेणीवार गणना कर अधियाचन उपलब्ध कराया गया था। इसी आधार पर परिषद ने चयन आयोग को अधियाचन भेजा था।
अब जिला स्तर पर लेखपाल पद पर कार्यरत एवं रिक्त कार्मिकों की श्रेणीवार गणना के संबंध में नये तथ्य सामने आए हैं और आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में दी गई श्रेणीवार रिक्तियों में संशोधन होने की संभावना है। पदों की संशोधित सूचना एक सप्ताह में आयोग को प्रेषित कर दी जाएगी।

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