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    योजनाओं का लाभ पाने को इस तारीख तक पंजीकरण करा लें श्रमिक, वरना निष्क्रिय लिस्ट में हो जाएंगे शामिल

    Updated: Fri, 10 Oct 2025 09:23 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को 15 अक्टूबर तक पंजीकरण कराना होगा। चार साल से अधिक समय से नवीनीकरण न कराने वालों को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। पंजीकरण और नवीनीकरण सीएससी सेंटर या बोर्ड की वेबसाइट से किया जा सकता है। सरकार श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है।

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    योजनाओं का लाभ पाने को इस तारीख तक पंजीकरण करा लें श्रमिक, वरना निष्क्रिय लिस्ट में हो जाएंगे शामिल

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश भवन व अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की संचालित किसी भी योजना का लाभ पाने के लिए निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना या पंजीयन का नियमानुसार नवीनीकृत होना अनिवार्य है। ऐसे श्रमिक जिनका लेबर या श्रमिक पंजीकरण कार्ड बना है लेकिन, उसका नवीनीकरण चार वर्ष या उससे अधिक समय से नहीं कराया गया, उन्हें 15 अक्टूबर के बाद निष्क्रिय सूची में शामिल कर दिया जाएगा और उनकी गणना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में नहीं की जाएगी।

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    अपर श्रमायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने बताया, श्रमिक अपना पंजीकरण व पंजीकृत निर्माण श्रमिक अपना नवीनीकरण सीएससी ई-डिस्ट्रिक्ट सेंटर व सीएससी ईजीओवी सेंटर व बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से करा सकते हैं। इसके बाद बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं, पंजीयन प्रक्रिया व नवीनीकृत की अधिक जानकारी बोर्ड की वेबसाइट upbocw.in से ले सकते हैं।

    उत्तर प्रदेश भवन संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के हित में प्रदेश सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही हैं। गंभीर बीमारी में सहायता दी जाती है। निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के तहत निर्माण श्रमिकों की मृत्यु होने की दशा में उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता दी जाती है।