यूपी सरकार का बड़ा फैसला: 2 साल तक बढ़ाई गई ईवी पंजीकरण पर छूट, स्ट्रांग हाइब्रिड कारों पर छूट समाप्त
उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के पंजीकरण और रोड टैक्स पर 100% छूट को दो साल के लिए बढ़ा दिया है, जो अब 13 अक्टूबर 2027 तक लागू रहेगी। यह निर्णय राज्य में ईवी को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। हालांकि, स्ट्रांग हाइब्रिड कारों पर यह छूट समाप्त कर दी गई है। बेड़े के लिए ई-बसों और गुड्स कैरियर की संख्या भी बढ़ाई गई है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) खरीदने पर पंजीकरण व रोड टैक्स में 100 प्रतिशत की छूट की अवधि अगले दो वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। अब वाहन स्वामियों को ईवी खरीदने पर 13 अक्टूबर 2027 तक इस छूट का लाभ दिया जाएगा।
वहीं, स्ट्रांग हाईब्रिड कारों की खरीद पर पंजीकरण व रोड टैक्स में मिलने वाली छूट को समाप्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 में बेड़े (फ्लीट) के लिए पांच ई-बसों व गुड्स कैरियर की खरीद पर पर छूट को बढ़ाकर 25 कर दिया गया है।
पहले ट्रांसपोर्टरों को अधिकतम पांच ई-बसों या गुड्स कैरियर की खरीद पर छूट दी जाती। औद्योगिक विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 के तहत सरकार ने राज्य में ईवी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 में नीति जारी की थी। इसके तहत दो पहिया, तीन पहिया व चार पहिया वाहनों के अलावा ई-बसों व ई-गुड्स कैरियर पर तीन वर्षों के लिए छूट दी थी।
इस अवधि में पिछली 13 अक्टूबर तक हर प्रकार के ईवी पर छूट की अवधि समाप्त होने के बाद सरकार ने केवल राज्य में निर्मित ईवी पर छूट देने का निर्णय लिया था। अभी राज्य में ईवी का निर्माण नहीं किया जा रहा है। इसलिए फिलहाल दो वर्षों के लिए छूट बढ़ाई गई है।
औद्योगिक विकास विभाग ने ईवी पर छूट की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा था। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद जारी अधिसूचना के अनुसार अब राज्य में अगले दो वर्षों ईवी की खरीद पर पंजीकरण और रोड टैैक्स में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
वहीं, बेड़े (फ्लीट) आपरेटर को दो पहिया, तीन पहिया व चार पहिया वाहनों के अधिकतम 10 यूनिट और ई-बस या ई-गुड्स कैरियर की 25 यूनिट की खरीद पर अनुदान की सुविधा दी गई है। पहले ई-बस व गुड्स कैरियर की पांच यूनिट की खरीद पर ही अनुदान दिया जाता था।
वहीं पेट्रोल व बैटरी से चलने वाले स्ट्रांग हाईब्रिड वाहनों इस दायरे से बाहर किया गया है, क्योंकि यह वाहन पेट्रोल से भी चलते हैं। अब नीति में केवल ईवी को ही छूट का लाभ दिया जाएगा।
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