बिजली की 1912 सेवा पर फीडबैक और रेटिंग दे सकेंगे उपभोक्ता, नियामक आयोग ने टैरिफ आदेश में दिया है तीन माह का समय
उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी! अब 1912 कस्टमर केयर सेवा पर फीडबैक और रेटिंग दे सकेंगे। नियामक आयोग ने पावर कारपोरेशन को तीन महीने म ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिजली कंपनियों के टोल फ्री कस्टमर केयर नंबर 1912 की सेवाएं अब और पारदर्शी होंगी। पावर कारपोरेशन प्रबंधन 1912 की सेवा को सुदृढ़ करते हुए इससे उपभोक्ताओं के फीडबैक और रेटिंग व्यवस्था को जोड़ेगा।
तीन महीने में इस व्यवस्था को लागू करना है। इसके लागू होने पर शिकायत करने वाले उपभोक्ता शिकायत के निस्तारण प्रक्रिया पर रेटिंग के साथ ही अपनी प्रतिक्रिया (फीडबैक) दे सकेंगे।
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के टैरिफ आदेश में उपभोक्ताओं से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री कस्टमर केयर नंबर 1912 को और सुदृढ़ बनाने का आदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन को दिया है।
आयोग ने स्पष्ट लिखा है कि उपभोक्ता संतुष्टि मापन के लिए एक व्यापक शिकायत-निस्तारण मूल्यांकन ढांचा तैयार किया जाए। जिसमें उपभोक्ता से प्रतिक्रिया (फीडबैक) प्राप्त करने की व्यवस्था रहे।
इसे तीन महीने के अंदर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। उपभोक्ताओं की संतु्ष्टि किसी भी लाइसेंसी की सेवा गुणवत्ता की वास्तविक पैमाना है। शिकायत निस्तारण प्रक्रिया का पारदर्शी, उत्तरदायी और उपभोक्ता-केंद्रित होना अनिवार्य है।
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिषद ने 1912 पर शिकायतों के फर्जी निस्तारण पर सवाल उठाते हुए ओटीपी आधारित शिकायत प्रणाली की मांग की थी।
जिस पर नियामक आयोग ने टैरिफ आदेश में तीन महीने में यह व्यवस्था लागू करने के लिए पावर कारपोरेशन से प्रस्ताव मांगा था, लेकिन पावर कारपोरेशन पूरे वर्ष इसे टालता रहा। अब चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के टैरिफ आदेश में नियामक आयोग ने नई पारदर्शी व्यवस्था तीन माह के अंदर लागू करने के लिए कहा है। फीडबैक एवं रेटिंग व्यवस्था में उपभोक्ता यह बता सकेंगे कि उनकी शिकायत कितनी जल्दी और कितनी जिम्मेदारी से निस्तारित की गई।

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