यूपी में बिजली के नए कनेक्शन पर 6016 रुपये वसूले जाने पर लगेगी रोक? नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल
उत्तर प्रदेश में बिजली के नए कनेक्शन को सस्ता करने के लिए नियामक आयोग में एक प्रस्ताव दाखिल किया गया है। इस प्रस्ताव के अनुसार, नए कनेक्शन पर उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले 6016 रुपये पर रोक लगाने की बात कही गई है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो नए बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सोमवार को विद्युत नियामक आयोग में विरोध प्रस्ताव दाखिल कर नए कनेक्शन पर उपभोक्ताओं से 6016 रुपये वसूले जाने पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। प्रस्ताव के माध्यम से कहा है कि जब आयोग ने स्पष्ट किया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दर उसने तय नहीं किया है। ऐसी स्थिति में पावर कारपोरेशन यह वसूली कैसे कर रहा है।
आयोग की अनुमति के बगैर उपभोक्ताओं से स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत वसूलना विद्युत अधिनियम-2003 के साथ ही आयोग के आदेशों का उल्लंघन है। प्रस्ताव में स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य किए जाने की व्यवस्था पर भी रोक लगाने की मांग की गई है।
परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि नियामक आयोग ने 17 अक्टूबर को स्पष्ट कर दिया था कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर का रेट उसके द्वारा तय नहीं किया गया है। इसके बाद भी कारपोरेशन द्वारा की जा रही वसूली से सरकार की छवि धूमिल हो रही है।
आयोग को इस मामले में पावर कारपोरेशन प्रबंधन के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। उन्होंने उपभोक्ताओं से स्मार्ट प्रीपेड मीटर की लागत के रूप में अब तक उपभोक्ताओं से वसूले गए 13 करोड़ रुपये वापस कराए जाने की मांग भी आयोग से की है।

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