UPPCL: बकाएदार बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज से छूट का एक और मौका, सिर्फ ये लोग ही उठा सकेंगे लाभ
उत्तर प्रदेश में एकमुश्त समाधान योजना-2024-25 के तहत पंजीकृत बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट का एक और मौका मिला है। 31 जुलाई तक बकाया बिल का पूर्ण भुगतान करने पर ही सरचार्ज से राहत मिलेगी। पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह छूट उन उपभोक्ताओं के लिए है जिन्होंने पहले पंजीकरण कराया था लेकिन पूरा भुगतान नहीं किया।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। एकमुश्त समाधान योजना-2024-25 के तहत पंजीकरण कराने के बावजूद बिजली के बकाया बिल का पूरा भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) से छूट का एक और मौका दिया गया है। 31 जुलाई तक एकमुश्त पूर्ण भुगतान करने वाले बकाएदार बिजली उपभोक्ताओं को ही सरचार्ज से राहत मिलेगी।
पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार की ओर से सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को सरचार्ज में छूट देने संबंधी आदेश भेजा गया है। इसके मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 की एकमुश्त समाधान योजना में पंजीकरण कराने वाले बकाएदार उपभोक्ताओं ने बड़ी संख्या में तय अवधि में पूरे बकाया बिल का भुगतान नहीं किया। ऐसे सभी बकाएदार उपभोक्ताओं को योजना के तहत सरचार्ज में दी गई छूट को वसूलने के लिए उनके बिजली के बिल में जोड़ दिया गया है।
इस तरह के बकाएदारों को ही सरचार्ज में सशर्त छूट का पहली जुलाई से एक और अवसर दिया जाएगा। छूट का लाभ उठाने के लिए बकाएदारों को शेष बकाया के साथ एक हजार रुपये या मिलने वाली छूट का 10 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, उसका 31 जुलाई तक एकमुश्त पूरा भुगतान करना होगा।
छूट का लाभ लेने के लिए नए सिरे करना होगा पंजीकरण
छूट के लाभ के लिए नए सिरे से पंजीकरण नहीं कराना होगा। पिछले पंजीकरण के आधार पर ही बकाएदार उपभोक्ता सरचार्ज में छूट का लाभ उठा सकेंगे। छूट के बाद शेष धनराशि का भुगतान बिलिंग काउंटर या विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भी किया जा सकेगा। 31 जुलाई तक बकाए का पूरा भुगतान न करने वाले बकाएदार उपभोक्ताओं को दी गई सरचार्ज की छूट फिर उनके बिल में जोड़कर वसूली जाएगी।
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