UP: डीजीपी के सख्त निर्देश, बोले- भगोड़े अपराधियों के विरुद्ध धारा 174-ए के तहत FIR कर गंभीरता से हो विवेचना
योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी में माफिया राज को खत्म करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए हैं। ऐसे में कुछ अपराधी फरार भी चल रहे हैं। अब यूपी डीजीपी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि विवेचना गंभीरता से करें।
लखनऊ, राज्य ब्यूरो। भगोड़े अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर डीजीपी आरके विश्वकर्मा ने कड़े निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने कहा है कि ऐसे अपराधी जो फरार हैं और उनके विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी हैं, उन पर धारा 174-ए के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी गंभीरता से की जाए।
बीते दिनों बिजनौर में सूचीबद्ध माफिया मुनीर के विरुद्ध न्यायालय में हत्या के मुकदमे में निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने के मामले में 174-ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले की विवेचना में लापरवाही बरती गई और अभिलेखीय साक्ष्य नहीं जुटाए गए।
जिसके चलते आरोपित मुनीर को संदेह का लाभ मिला और कोर्ट ने उसे दोषमुक्त कर दिया। मुनीर एनआइए अधिकारी तंजील अहमद की हत्या का आरोपित है। डीजीपी ने कहा है कि यह मामला आंख खोलने वाला है। कहीं ऐसी लापरवाही फिर नहीं होनी चाहिए।
विवेचना में पूरी सावधानी बरती जाए। कुर्की संबंधी कार्यवाही का भी पूरी मुस्तैदी से अनुपालन कराया जाए। वरिष्ठ अधिकारी भी ऐसे मामलों की जांच की समीक्षा करें और देखें कि कहीं लापरवाही न हो।