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    UP: डीजीपी के सख्‍त न‍िर्देश, बोले- भगोड़े अपराधियों के विरुद्ध धारा 174-ए के तहत FIR कर गंभीरता से हो विवेचना

    By Jagran NewsEdited By: Prabhapunj Mishra
    Updated: Sun, 28 May 2023 09:18 AM (IST)

    योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार ने यूपी में माफ‍िया राज को खत्‍म करने के ल‍िए सख्‍त से सख्‍त कदम उठाए हैं। ऐसे में कुछ अपराधी फरार भी चल रहे हैं। अब यूपी डीजीपी ने अध‍िकार‍ियों को सख्‍त न‍िर्देश जारी करते हुए कहा क‍ि व‍िवेचना गंभीरता से करें।

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    UP News: डीजीपी आरके विश्वकर्मा ने अध‍िकार‍ियों को द‍िए सख्‍त न‍िर्देश

    लखनऊ, राज्य ब्यूरो। भगोड़े अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर डीजीपी आरके विश्वकर्मा ने कड़े निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने कहा है कि ऐसे अपराधी जो फरार हैं और उनके विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी हैं, उन पर धारा 174-ए के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी गंभीरता से की जाए।

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    बीते दिनों बिजनौर में सूचीबद्ध माफिया मुनीर के विरुद्ध न्यायालय में हत्या के मुकदमे में निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने के मामले में 174-ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले की विवेचना में लापरवाही बरती गई और अभिलेखीय साक्ष्य नहीं जुटाए गए।

    जिसके चलते आरोपित मुनीर को संदेह का लाभ मिला और कोर्ट ने उसे दोषमुक्त कर दिया। मुनीर एनआइए अधिकारी तंजील अहमद की हत्या का आरोपित है। डीजीपी ने कहा है कि यह मामला आंख खोलने वाला है। कहीं ऐसी लापरवाही फिर नहीं होनी चाहिए।

    विवेचना में पूरी सावधानी बरती जाए। कुर्की संबंधी कार्यवाही का भी पूरी मुस्तैदी से अनुपालन कराया जाए। वरिष्ठ अधिकारी भी ऐसे मामलों की जांच की समीक्षा करें और देखें कि कहीं लापरवाही न हो।