UP Cabinet Decision: यूपी में अब दो पहिया और चार पहिया मोटर कैब को देना होगा एक बार टैक्स, योगी कैबिनेट में मंजूरी
Yogi Cabinet Meeting उत्तर प्रदेश में अब किराये पर चलने वाले दो पहिया तीन पहिया और चार पहिया मोटर कैब मैक्सी कैब और माल वाहनों पर एक बार टैक्स लगेगा। उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम 2025 को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है जिसमें परिवहन विभाग ने एकमुश्त टैक्स में 2.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अब प्रदेश में किराये पर चलने वाले दो पहिया, तीन पहिया और चार पहिया मोटर कैब, मैक्सी कैब और 7500 किलो भार ले जाने वाले माल वाहनों को एक बार टैक्स देना होगा। अभी तक किराये या पारितोषिक (हायर या रिवॉर्ड) पर चलने वाले इन वाहनों से मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक टैक्स लिया जाता था। उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम 2025 को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। हालांकि, परिवहन विभाग ने एकमुश्त टैक्स में 2.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। टैक्स की अधिसूचना अलग से होगी।
मोटर वाहन कर से होने वाली आय प्रदेश के राजस्व का अहम हिस्सा है। उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम 1997 के तहत राज्य में पंजीकृत गैर-परिवहन और परिवहन दोनों तरह के वाहनों पर टैक्स लगाया जाता है। नई व्यवस्था के तहत अब दोपहिया, तिपहिया मोटर कैब, चार पहिया टैक्सी, मैक्सी कैब, 7500 किलोग्राम तक के मालवाहक वाहन, निर्माण कार्यों में प्रयुक्त वाहन और विशेष रूप से निर्मित वाणिज्यिक वाहनों पर एक बार टैक्स देना होगा। बगैर टैक्स दिए ऐसे वाहनों का उपयोग किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाएगा। इस बदलाव से टैक्स वसूली की प्रक्रिया आसान होगी और आय में भी वृद्धि होगी।
कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि पिछले कई वर्षों से टैक्स दरों या संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया था। प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स में छूट दी जा रही है, जिससे पारंपरिक वाहनों से मिलने वाले टैक्स में कमी आई है। सरकार ने तय किया है कि कर प्रणाली को प्रभावी और व्यावहारिक बनाया जाए ताकि राज्य की आय बढ़े। एकमुश्त टैक्स व्यवस्था से न केवल वाहन स्वामियों को सुविधा मिलेगी बल्कि टैक्स चोरी पर भी रोक लगेगी। माल वाहकों पर टैक्स निर्धारण गाड़ी की कीमत पर होगी।
ये होगी नई व्यवस्था
दो पहिया रैपिडो, जोमैटो, स्विगी वाहन, आटो, टैंपो, मैक्सी कैब, जेसीबी, मेटाडोर आदि को वन टाइम टैक्स देना होगा।रोडवेज बसे, बड़ी ट्रक, ड्राइविंग सिखाने वाले वाहन, ट्रैक्टर को त्रैमासिक व वार्षिक रोड टैक्स जमा करने की सुविधा रहेगी।
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