UP News: यूपी में कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बने नए नियम, आज बैठक में अधिकारियों को बताई जाएंगी बारीकियां
लखनऊ में भवन निर्माण के लिए नई उपविधियों और जोनिंग रेगुलेशंस-2025 के क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए गुरुवार को विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। प्रमुख सचिव पी गुरू प्रसाद की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में आवास आयुक्त प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष और अन्य अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में नई उपविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शहरों में भवन निर्माण के लिए नए सिरे से तैयार की गई उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025 के क्रियान्वयन के संबंध में गुरुवार को सभी विकास प्राधिकरणों व आवास विकास परिषद की अहम बैठक बुलाई गई है।
आवास एवं शहरी नियोजन के प्रमुख सचिव पी गुरू प्रसाद की अध्यक्षता में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाली बैठक में आवास आयुक्त, प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष, सचिव के अलावा भवन मानचित्र स्वीकृति करने वाले नगर नियोजक, इंजीनियर संवर्ग के अधिकारी व दो अवर अभियंताओं को अनिवार्य रूप से बुलाया गया है।
बैठक में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक व आवास बंधु के अधिकारियों द्वारा चार जुलाई से लागू भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। देश के कई राज्यों की उपविधियों का अध्ययन करने वाली डिलाइट संस्था द्वारा नई उपविधि के संबंध में प्रस्तुतीकरण भी किया जाएगा।
गौरतलब है कि 17 वर्ष पुरानी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008, शमन उपविधि-2009 और उससे संबंधी 20 शासनादेश के तहत ही अब तक भवन मानचित्र को प्राधिकरण-परिषद द्वारा मंजूर किया जा रहा था।
अब इन्हें निरस्त कर नए सिरे से लागू की गई 325 पेज की उपविधि से जहां भवन बनाने वालों को सरकार ने तमाम तरह की सहूलियत दी हैं। वहीं, पूरी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
पहली बार चौड़ी सड़क किनारे स्थित आवासीय भवनों के मिश्रित उपयोग की अनुमति तक दी गई है जिससे आवासीय भवन में दुकान या कार्यालय आदि भी अब खोले जा सकेंगे।
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