Action Against Adulteration : खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ की सख्त कार्रवाई, मिलावटखोरी में पांच प्रतिष्ठान सील
Strict Action Against Adulteration in UP अपर जिलाधिकारी नागरिक पूर्ति लखनऊ के आरोपितों को बार-बार पत्र जारी करने के बाद भी संज्ञान नहीं लिया तो नियमानुसार खाद्य कारोबारकर्ताओं/प्रतिष्ठानों के विरूद्ध वसूली की संस्तुति की गई है। इसके साथ ही सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ ने खाद्य प्रतिष्ठानों/दुकानों को खाद्य लाइसेंस निलम्बित कर दिया।

जागरण संवाददाता, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश के बाद से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन काफी सजग है। सरकार के बेहद संवेदनशील प्रकरण में जांच व छापेमारी के लिए विशेष अभियान के तहत कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ ने पांच प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की।
सर रिटेल स्टोर आशियाना एलडीए कानपुर रोड और इंदिरानगर सहित पांच प्रतिष्टानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। प्रयोगशाला से खाद्य नमूने फेल होने के बाद कोर्ट ने इन प्रतिष्ठानों को जुर्माना भरने का आदेश दिया था। बार बार नोटिस के बावजूद प्रतिष्ठानों ने बकाया जमा नहीं किया।
एडीएम कोर्ट ने गुरुवार को सभी बकाएदारों के खाद्य लाइसेंस निलंबित करने का आदेश जारी किया। अब अगले आदेश तक प्रतिष्ठानों पर किसी तरह के खाद्य पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। दैनिक जागरण ने 16 मई के अंक में बकाएदारों से वसूली नहीं करने को लेकर खबर प्रकाशित की थी।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त विजय प्रताप सिंह ने बताया कि कुछ समय पहले मोनिका गृह उद्योग चिनहट, अनिल इंटरप्राइजेज कुर्सी रोड, राहुल ट्रेडर्स इंदिरानगर के अलावा स्पेंसर स्टोर इंदिरानगर और एलडीए कानपुर रोड पर जांच के दौरान नमूने लिए गए थे।
प्रयोगशाला में नमूनों मानको के अनुरूप नहीं पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तत्संबंधी नियम विनियम 2011 (अब तक संशोधित) का उल्लघंन मिलने पर खाद्य कारोबारियों के खिलाफ सक्षम न्यायालय में वाद दायर किए गए थे।
न्यायालय न्याय निर्णायन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा लगाए गए अर्थदंड की धनराशि बार-बार नोटिस भेजे जाने के बाद भी जमा नहीं की जा रही थी। अर्थदंड नहीं जमा करने की दशा में न्यायालय न्याय निर्णायन अधिकारी अपर जिलाधिकारी पूर्वी अमित कुमार की कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-96 के तहत बकाया वसूली भू-राजस्व की भाति नियमानुसार करने का आदेश दिया। इसी क्रम में कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ द्वारा धारा-96 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पांचों प्रतिष्ठानों के लाइसेंस भी निलंबित करने का आदेश दिया।
किस पर कितना था जुर्माना
मोनिका गृह उद्योग चिनहट पर आलू कचरी में गड़बड़ी मिलने पर अप्रैल 2024 में 65 हजार रुपये जुर्माना लगाया था लेकिन अब तक जमा नहीं किया। इसी तरह अनिल इंटरप्राइजेज कुर्सी रोड पर बंधानी हींग मानक के अनुरूप नहीं मिलने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना मई 2024 को लगाया था। अब तक इसका बकाया जमा नहीं किया गया। राहुल ट्रेडर्स इंदिरानगर में नमक मानक के अनुरूप नहीं मिला था जिस पर कोर्ट ने अगस्त 2023 को 45 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया था। स्पेंसर स्टोर आशियाना एलडीए कानपुर रोड शाखा पर आलू कचरी गड़बड़ मिलने पर अप्रैल 2024 में 60 हजार रुपये जुर्माना लगा था। इंदिरानगर ईश्वरीपुरी स्थित स्पेंसर स्टोर में हींग के नमूने फेल होने पर मई 2024 को 45 हजार रुपये अर्थदंड लगा था। आदेश में कहा गया है कि खाद्य प्रतिष्ठानों के जारी खाद्य लाइसेंस बकाया जमा करने की तारीख तक के लिए तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया है और इस दौरान खाद्य व्यवसाय का संचालन तत्काल बंद कर दें।
स्पेंसर रिटेल स्टोर सहित सात प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पेंसर रिटेल स्टोर सहित सात प्रतिष्ठानों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। प्रशासन ने बकाया जुर्माना वसूली के लिए आरसी जारी की है। तहसील की टीम प्रतिष्ठानों से जुर्माना वसूलेंगी। न्याय निर्णायक अधिकारी एडीएम पूर्वी अमित कुमार की कोर्ट ने सुनवाई के बाद सात प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया था। कई नोटिस के बावजूद इन प्रतिष्ठानों ने जुर्माना कोषागार में जमा नहीं कराया। इसके बाद कोर्ट ने उनके लाइसेंस निलंबित करने का फैसला किया। दरअसल इन प्रतिष्ठानों से लिए गए नमूने जांच में गड़बड़ पाए गए थे।
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