Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    33 साल पुराने मामले में यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी, कल होगी सुनवाई

    By Prabhapunj MishraEdited By:
    Updated: Fri, 04 Mar 2022 01:45 PM (IST)

    उत्‍तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा के खिलाफ लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी।

    Hero Image
    यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी

    लखनऊ, विधि संवाददाता । 33 वर्ष पुराने एक आपराधिक मामले में सुनवाई के दौरान गैरहाजिर रहने पर एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभियुक्त अरशद उर्फ मोहसिन रजा के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मोहसिन रजा भाजपा सरकार में मंत्री हैं। विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने मोहसिन रजा की हाजिरी माफी की अर्जी खारिज करते हुए उनकी सफाई साक्ष्य का अवसर भी समाप्त कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई पांच मार्च को होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना वजीरगंज से संबधित यह मामला एक ट्रक ड्राइवर को मारने-पीटने व उसे जानमाल की धमकी देने का है। चार अगस्त, 1989 को ट्रक ड्राइवर लल्लन ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। चार अगस्त, 1990 को पुलिस ने इस मामले में अकबर उर्फ सज्जू व अरशद उर्फ मोहसिन रजा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। 27 जुलाई, 2018 को आरोप तय हुआ था। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त अकबर हुसैन अदालत में मौजूद था। लेकिन मोहसिन रजा उपस्थित नहीं हुए। उनकी ओर से हाजिरी माफी की अर्जी दी गई थी। इस मामले की सुनवाई अंतिम दौर में है।

    फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने के मामले में जमानत अर्जी खारिज : उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम में नौकरी दिलाने के नाम पर रकम लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने के मामले में निरुद्ध अभियुक्त कृष्ण मुरारी की जमानत अर्जी सत्र अदालत ने खारिज कर दी है। एडीजे पीएम त्रिपाठी ने प्रथम दृष्टया इसके अपराध को गंभीर करार दिया है।

    सरकारी वकील अरुण पांडेय के मुताबिक इसे गोमतीनगर स्थित रेनेसा होटल से गिरफ्तार किया गया था। इसके पास से फर्जी नियुक्ति पत्र, लैपटाप, तीन मोहर, चेकबुक व एटीएम कार्ड वगैरह बरामद हुआ था। 22 दिसंबर, 2022 को इस मामले की रिपोर्ट दारोगा जफर मेंहदी ने थाना मड़ियांव में दर्ज कराई थी।

    पुलिस के गवाहों के विरुद्ध जारी वारंट का तामीला सुनिश्चित कराएं : चुनाव आचार संहिता का उल्लघंन करने के एक मामले में पुलिस के गवाहों के खिलाफ जारी वारंट का तामीला सुनिश्चित कराने का आदेश एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को दिया है। मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी।

    थाना कृष्णानगर से संबधित इस मामले में रीता बहुगुणा जोशी अभियुक्त हैं। इस मामले में उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 133 के साथ ही आईपीसी की धारा 188 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। 17 फरवरी, 2012 को इस मामले की रिपोर्ट सर्विलांस टीम के स्टैटिक मजिस्ट्रेट मुकेश ने दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक कांग्रेस प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी प्रचार का समय समाप्त होने के बाद भी बजरंगनगर में जनसभा कर रही थीं।