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    Fake Birth Certificate Case: आजम और उनके पर‍िवार को सजा, भाजपा पर बरसे अखि‍लेश; 'धर्म' को जोड़कर कह दी ये बड़ी बात

    By Jagran NewsEdited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 18 Oct 2023 04:31 PM (IST)

    समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान उनके बेटे और अब्दुल्ला और पत्नी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रामपुर (एमपी-एमएलए) कोर्ट ने बुधवार को आजम खान उनकी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई है। अखि‍लेश ने कहा आजम खान के ऊपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है। बड़ी साजिश की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है।

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    आजम खान और उनके पर‍िवार को सजा के बाद सामने आया अखि‍लेश का बयान।- फाइल फोटो

    ड‍िजिटल डेस्‍क, नई द‍िल्‍ली। आजम खान और उनके पर‍िवार को कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद सपा प्रमुख अखि‍लेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला है। अखि‍लेश ने कहा, "आजम खान साहब के ऊपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है। बड़ी साजिश की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बीजेपी के नेता और कुछ बाहर से लाए गए अधिकारी उनके साथ साजिश पहले दिन से कर रहे हैं।" अखि‍लेश ने आगे कहा, मुझे तो ये भी लगता है क‍ि कहीं धर्म के कारण उनके साथ इतना अन्‍याय न हो रहा हो।

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    अखि‍लेश यादव ने एक्‍स पर एक पोस्‍ट में ल‍िखा, ''माननीय आज़म खान जी और उनके परिवार को निशाना बनाकर समाज के एक पूरे हिस्से को डराने का जो खेल खेला जा रहा है, जनता वो देख भी रही है और समझ भी रही है। कुछ स्वार्थी लोग नहीं चाहते हैं कि शिक्षा-तालीम को बढ़ावा देनेवाले लोग समाज में सक्रिय रहें। इस सियासी साज़िश के ख़िलाफ़ इंसाफ़ के कई दरवाज़े खुले हैं।''

    अखि‍लेश ने कहा, ''ज़ुल्म करनेवाले याद रखें… नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एक अदालत अवाम की भी होती है।''

    बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान, उनके बेटे और अब्दुल्ला और पत्नी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रामपुर (एमपी-एमएलए) कोर्ट ने बुधवार को आजम खान, उनकी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई है।

    यह भी पढ़ें: Azam Khan: क्‍या है वो मामला, ज‍िसके ल‍िए आजम, उनकी पत्नी और बेटे अब्‍दुल्‍ला को हुई 7 साल की जेल

    क्‍या है मामला ?

    आजम खान के परिवार के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र का मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से गंज कोतवाली में तीन जनवरी 2019 को दर्ज कराया गया था। आरोप लगाए गए थे क‍ि आजम ने बेटे के अलग-अलग जन्मतिथि से दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं। इसमें एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बना है, जबकि दूसरा लखनऊ से बना है। इस मुकदमे में आजम खान के अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तंजीम फातिमा भी नामजद थीं। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही थी। दोनों ओर से गवाही पूरी होने के बाद अदालत ने इस मामले में 18 अक्टूबर फैसले के लिए नियत की थी। इससे बचने के लिए आजम खान सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जहां उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मुकदमा ट्रांसफर अर्जी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में उनकी अर्जी खारिज कर दी थी।

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