स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत किस्तों में अदा करने की मिलेगी सुविधा, पावर कारपोरेशन ने जारी किए आदेश
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत किस्तों में चुकाने की सुविधा दी है। पावर कारपोरेशन ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर एकमुश्त वित्तीय बोझ कम होगा। सभी वितरण कंपनियों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नये बिजली कनेक्शन में लगाए जाने वाले स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत को किस्तों में अदा करने की सुविधा मिलेगी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने पावर कारपोरेशन के अधिकारियों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर के कीमत की वसूली दीर्घकालिक एवं आसान किस्तों में किए जाने के आदेश दिए हैं।
प्रदेश में सिंगल फेस स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए 6016 रुपये और थ्री फेस मीटर के लिए 11,342 रुपये एकमुश्त उपभोक्ताओं से वसूले जा रहे हैं। कनेक्शन में मीटर का खर्चा लगभग छह गुना बढ़ जाने का लगातार विरोध किया जा रहा है।
इसको देखते हुए शुक्रवार को ऊर्जा मंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर की कीमत एकमुश्त वसूलना शासन की नीति या मंशा के अनुरूप नहीं है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुविधा देना है, न कि उन पर आर्थिक बोझ डालना।
उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने इस संबंध में मंत्री द्वारा इंटरनेट मीडिया ‘एक्स’ पर किए गए पोस्ट पर आपत्ति उठाते हुए कहा कि नियामक आयोग द्वारा जारी ‘कास्ट डाटा बुक’ में झुग्गी-झोपड़ी निवासियों के लिए 150 रुपये प्रति माह की 60 किस्त और अन्य उपभोक्ताओं के लिए कैरिंग कास्ट के साथ 12 समान मासिक किस्तों में भुगतान की व्यवस्था दी गई है।
उन्होंने कहा कि आयोग की अनुमति के बिना पावर कारपोरेशन द्वारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मूल्य तय कर वसूलना वित्तीय अनियमितता है।मुफ्त में मीटर लगाने की मांग करते हुए वर्मा ने कहा कि विद्युत अधिनियम-2003 के तहत उपभोक्ता को पोस्टपेड या प्रीपेड मीटर का विकल्प चुनने का संवैधानिक अधिकार भी है।
पावर कारपोरेशन द्वारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए उपभोक्ताओं से कीमत वसूलने पर तत्काल रोक लगाई जाए। परिषद अध्यक्ष ने बताया है कि महाराष्ट्र में सिंगल फेस मीटर के लिए 2610 रुपये और थ्री फेस मीटर के लिए 4050 रुपये ही लिए जा रहे हैं।
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