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    SIR in UP: एसआइआर में प्रति मतदान केंद्र 179 नाम कटने का औसत, राजनैतिक दलाें काे साैंपी जाएगी सूची

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 12:11 PM (IST)

    SIR in UP: विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के तहत 15.44 करोड़ मतदाताओं में 2.91 करोड़ के नाम कटने के आसार हैं।  इनमें अनुपस्थित, मृत, स्थानांतरित ...और पढ़ें

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    उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : निर्वाचन आयाेग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अंतिम चरण में है। अभी तक जाे सामने आ रहा है, उसके अनुसार एसआइआर में प्रति मतदान केंद्र 179 नाम कटने का औसत है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयाेग अब तैयार मतदाता सूची राजनैतिक दलाें काे साैंपने की तैयारी में है।
     
    प्रदेश में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के तहत 15.44 करोड़ मतदाताओं में 2.91 करोड़ के नाम कटने के आसार हैं।  इनमें अनुपस्थित, मृत, स्थानांतरित व डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। चुनाव आयोग यह सूची राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को शुक्रवार 12 दिसंबर को सौंपेगा।
     
    प्रदेश में कुल एक लाख 62 हजार 486 पोलिंग बूथ हैं, जिनमें प्रमुख राजनीतिक दलों के 4.42 हजार बीएलए हैं। इन्हें ही नाम कटने वालों की सूची सौंपी जाएगी। इनमें प्रत्येक बूथ पर औसतन 179 मतदाताओं के नाम कटने की आशंका है। इनका ही बीएलओ व बीएलए मिलकर सत्यापन करेंगे।
     वर्ष 2003 की मतदाता सूची से अब तक 76 प्रतिशत मतदाताओं के रिकार्ड मिल गए हैं। बाकी लोगों के लिए रिकॉर्ड से मिलान किया जा रहा है। जिन मतदाताओं की प्रविष्टियां अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत व डुप्लीकेट में मिली हैं, उनके विवरण राजनीतिक दलों के बीएलए के साथ साझा किए जाएंगे। साथ ही ये सूचियां सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर भी प्रकाशित की जाएंगी, ताकि जांच प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित हो सके। राजनीतिक दलों के अंदर भी कोई संशय न रह जाए।
    जिनका नाम वर्ष 2025 की मतदाता सूची में नहीं है, उनके पास गणना प्रपत्र भी नहीं आया है, वह फार्म-6 भरकर मतदाता बन सकते हैं। जिनके पास गणना प्रपत्र आया था लेकिन वह किन्हीं कारणों से भर नहीं सके तो वे भी फार्म-6 भरकर मतदाता बन सकते हैं। हालांकि, इन्हें एक शपथ पत्र भरना होगा। इसमें गणना प्रपत्र की तरह ही 2003 का रिकार्ड देना होगा। इसके साथ ही एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी फार्म-6 भरकर मतदाता बन सकते हैं।
     
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