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    यूपी में 18 मीटर सड़क किनारे के घरों में भी बनाई जा सकेंगी दुकानें, योगी कैबिनेट मीटिंग में पेश किया जाएगा प्रस्ताव

    Updated: Sun, 15 Jun 2025 03:44 PM (IST)

    लखनऊ में भवन निर्माण के नियमों में बदलाव किया गया है। नए उपविधि-2025 के अनुसार छोटे शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क किनारे भी दुकानें बन सकेंगी। एफएआर में भी बदलाव किया गया है जिसे 2.5 तय किया गया है। साइड सेटबैक के नियमों में भी छूट दी गई है जिससे 15 मीटर तक का निर्माण किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा।

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    18 मीटर सड़क किनारे के घरों में भी बनाई जा सकेंगी दुकानें

    अजय जायसवाल, लखनऊ। नए सिरे से तैयार की जा रही भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के लागू होने पर 10 लाख तक की आबादी वाले नगरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क किनारे के घरों में दुकानें आदि बनाई जा सकेंगी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में 24 मीटर सड़क किनारे स्थित भवनों का मिक्स्ड यूज (मिश्रित उपयोग) किया जा सकेगा। इतना ही नहीं भूखंड पर अब कहीं और ज्यादा निर्माण भी कराया जा सकेगा।

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    भूखंड स्वामियों को शोषण से राहत देने के लिए भवन निर्माण के कड़े मानकों में काफी हद तक छूट देने वाली भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने अंतिम रूप दे दिया गया है। जल्द ही संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट की हरी झंडी मिलते ही उपविधि लागू हो जाएगी।

    शहरी क्षेत्र में आवासीय के साथ ही अन्य गतिविधियों के लिए भवनों की बढ़ती मांग को देखते हुए जमीन की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। महंगी जमीन से भवन-दुकान से लेकर फ्लैट की कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 17 वर्ष पुरानी विकास उपविधि के स्थान पर नए सिरे से भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तैयार की गई।

    उपविधि के प्रस्तावित मानकों पर लगभग 1150 सुझाव व आपत्तियां दर्ज कराई गईं थी। विभाग द्वारा सुझाव व आपत्तियों को निस्तारित कर उपविधि को अंतिम रूप दे दिया गया है। सूत्रों के अनुसार आपत्तियों व सुझाव के आधार पर पहले प्रस्तावित किए गए मानकों में बदलाव किया गया है।

    पहले जहां 24 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित आवासीय भवनों में ही व्यावसायिक सहित अन्य गतिविधियों की भी छूट प्रस्तावित थी वहीं अब 10 लाख तक की आबादी वाले नगरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क के भवनों में भी दुकानें बनाई जा सकेंगी।

    फ्लोर एरिया रेशियो(एफएआर) के मानकों में भी बदलाव किया गया है। पहले जहां एफएआर 1.75 से बढ़ाकर दो प्रस्तावित किया गया था वहीं अब 2.5 तय किया गया है। साइड सेटबैक के 40 प्रतिशत हिस्से में सात मीटर ऊंचाई तक के निर्माण के प्रतिबंध को हटाने का निर्णय भी किया गया है।

    ऐसे में अब 15 मीटर ऊंचाई तक निर्माण किया जा सकेगा। इसी तरह सेटबैक के 10 प्रतिशत के बजाय 25 प्रतिशत तक में बालकनी का निर्माण किया जा सकेगा। होटल आदि के सर्विस फ्लोर की ऊंचाई को भी 2.1 मीटर से बढ़ाकर 2.4 मीटर तक किया जा रहा है।