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    मलिहाबाद थाने के एसएचओ और एसआइ अदालत में तलब

    By JagranEdited By:
    Updated: Sat, 24 Oct 2020 05:03 AM (IST)

    विधि संवाददाता लखनऊ सादे कागज पर जबरिया दस्तखत कराने और इसकी बिना पर फर्जी एफआइआर दज

    मलिहाबाद थाने के एसएचओ और एसआइ अदालत में तलब

    विधि संवाददाता, लखनऊ : सादे कागज पर जबरिया दस्तखत कराने और इसकी बिना पर फर्जी एफआइआर दर्ज कर गंभीर मामले में एक मुल्जिम को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने पर सत्र अदालत ने गंभीर रवैया अपनाया है। जिला जज दिनेश कुमार शर्मा, तृतीय ने इस मामले में थाना मलिहाबाद के इंस्पेक्टर सियाराम वर्मा व इस मामले के विवेचक एसआई चंद्र वीर सिंह के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही पांच नवंबर को इन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब भी किया है। पूछा है कि क्यों न इस मामले में आपके खिलाफ आइपीसी की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया जाए। शुक्रवार को अदालत के समक्ष इस मामले के मुल्जिम अरविद उर्फ बबलू की जमानत अर्जी पर सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान अदालत के संज्ञान में लाया गया कि मुल्जिम को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। कहा गया कि इस मामले की एफआइआर दर्ज कराने वाले ने सीजेएम की अदालत में सीआरपीसी की धारा 156 के तहत मलिहाबाद पुलिस के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के सदंर्भ में अर्जी दाखिल कर रखी है। उसका कहना है कि मलिहाबाद पुलिस ने झांसा देकर व उस पर दबाव डालकर उससे सादे कागजों पर दस्तखत करा लिए। बाद में उसकी बिना पर झूठी एफआइआर दर्ज कर मुल्जिम को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जिला जज ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए इंस्पेक्टर व एसआइ को तलब करने का आदेश दिया। साथ ही मुल्जिम अरविद उर्फ बबलू की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

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