RTE Admissions Rules: यूपी में आरटीई के तहत मिलने वाले एडमिशन के बदले नियम, अब इन स्कूलों में मिलेगा दाखिला
लखनऊ से खबर है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अब बच्चों को दूसरे वार्ड के स्कूलों में भी दाखिला मिल सकेगा। यह सुविधा पांचवें चरण में मिलेगी जब अपने वार्ड में सीट खाली नहीं होगी। यह नियम 2026-27 सत्र से लागू होगा। आरटीई के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों पर प्रवेश मिलता है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अब बच्चों को अपने वार्ड के बजाय दूसरे वार्ड केे स्कूलों में भी प्रवेश का विकल्प मिलेगा। हालांकि यह सुविधा पांचवें चरण की आवेदन प्रक्रिया में तब दी जाएगी, जब संबंधित वार्ड में किसी स्कूल में सीट रिक्त न हो ओर दूसरे वार्ड में सीट खाली हो। विभाग शैक्षिक सत्र 2026-27 से इस व्यवस्था को लागू करेगा।
आरटीई के तहत एक लाख रुपये से कम आर्य वर्ग वाले परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाती हैं। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार बच्चों को उनके निवास क्षेत्र वाले वार्ड के स्कूलों में ही प्रवेश दिया जाता है।
प्रवेश के लिए पांच चरणों में आवेदन प्रक्रिया पूरी की जाती है। विभाग के अनुसार अब नई व्यवस्था के तहत पांचवें चरण की आवेदन प्रक्रिया के समय यदि किसी वार्ड में स्थित निजी विद्यालयों की आरटीई के तहत आरक्षित सीटें फुल हो चुकी होंगी और अन्य वार्ड में सीट उपलब्ध होगी तो बच्चों के वहां पर प्रवेश का विकल्प दिया जाएगा।
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