Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bank Rules: बैंक जाने से बचना है तो चुने ऑटो रीन्यू का विकल्प, आरबीआइ ने स्पष्ट किया नियम

    By Anurag GuptaEdited By:
    Updated: Sat, 24 Jul 2021 03:28 PM (IST)

    आरबीआइ ने कोरोना काल में दो जुलाई को सर्कुलर जारी कर लाखों बैंक ग्राहकों को झटका दे दिया था। एफडी के आटो रीन्यूवल को रोक दिया गया था साथ ही समय पूरा होने के बाद एफडी पर साधारण बचत खाते के बराबर ब्याज देने का आदेश बैंकों को दिया गया।

    Hero Image
    विकल्प न चुनने पर मियाद पूरी होते ही एफडी साधारण ब्याज ही मिलेगा।

    लखनऊ, [पुलक त्रिपाठी]। सावधि जमा (एफडी) के आटो रीन्यूवल को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की ओर दो जुलाई को जारी सर्कुलर पर केंद्रीय बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय ने चुप्पी तोड़ी है। आरबीआइ ने स्पष्ट किया कि अगर एफडी धारक बैंक जाने से परहेज रखना चाहते हैं तो एफडी कराने के दौरान ही आटो रीन्यूवल (स्वत: नवीनीकरण) का विकल्प अवश्य चुने। यह विकल्प न चुनने की स्थिति में मियाद पूरी होते ही एफडी पर बचत खाते पर मिलने वाला ब्याज ही मिलेगा। इसके साथ ही आरबीआइ ने स्पष्ट किया है कि किसी भी बैंक का बोर्ड इस संबंध में निर्णय ले सकता है, जिस पर आरबीआइ को आपत्ति नहीं होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरबीआइ ने कोरोना काल में दो जुलाई को सर्कुलर जारी कर लाखों बैंक ग्राहकों को झटका दे दिया था। एफडी के आटो रीन्यूवल को रोक दिया गया था, इसके साथ ही समय पूरा होने के बाद एफडी पर साधारण बचत खाते के बराबर ब्याज देने का आदेश बैंकों को दिया गया। इस फैसले से बुजुर्गों को खासा नुकसान हुआ, क्योंकि वे अपनी सामाजिक सुरक्षा के नाते बड़ी रकम की एफडी कराते हैं, उससे मिलने वाली रकम का इस्तेमाल अपने इलाज समेत दूसरे कामों में करते हैं।

    वहीं कोरोना काल में उन्हें बार-बार बैंक जाने की जरूरत होती, जो संक्रमण की दृष्टि से खतरनाक साबित होगा। आरबीआइ ने उन्हें तत्काल प्रभाव से स्पष्ट करना मुनासिब नहीं समझा। लोगों की शंकाओं को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से उठाया और आरबीआइ से सीधे सवाल किए। आरबीआइ ने उन सवालों के जवाब दिए।

    जानिए क्या थे लोगों के सवाल और उनपर आरबीआइ का जवाब।

    -यदि किसी एफडी धारक की एफडी की मियाद 30 जून को समाप्त हो गई है, तो उसे क्या करना पड़ेगा?

    जवाब: बैंक विशेष यदि चाहें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पास कराकर सावधि जमा के ओवरड्यू अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अपने स्तर पर दे सकते हैं। बैंक अपने ग्राहकों को नियम-शर्तों के बारे में एफडी के समय ही सूचित करें।

    -क्या ग्राहक को एफडी रीन्यू कराने के लिए अपने संबंधित बैंक जाना पड़ेगा?

    जवाब : नियमानुसार बैंक आटो रीन्यू कर सकता है। एफडी धारक ने एफडी कराते समय आटो रीन्यू को नहीं चुना तो उसे बैंक जाना पड़ेगा।

    -एफडी आटो रीन्यू संबंधी सर्कुलर कब से प्रभावी माना जाएगा?

    जवाब: आदेश दो जुलाई से प्रभावी माना जाएगा।

    -जब सरकार कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे के चलते हर किसी से घर पर रहने की अपील कर रही है, खासकर बुजुर्गों को घर पर रहने को कहा जा रहा है, ऐसे में यह आदेश नए खतरे पैदा नहीं करेगा?

    जवाब: बैंक शाखा में प्रत्यक्ष रूप से जाने की आवश्यकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्राहक अपने बैंक के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार अपने एफडी के आटो रीन्यूवल के लिए निर्देश दे सकते हैं।

    -अब तक बैंकों में एफडी की मियाद पूरी होने पर हर किसी को यही जानकारी रहती कि एफडी का रीन्यू ऑटोमेटिक हो जाएगा। बैंक नहीं जाना पड़ता था और बैंक अधिकारियों को भी अधिक समय व्यर्थ नहीं करना पड़ता था।

    जवाब : ग्राहक द्वारा जारी मियादी जमाराशियों के आटो रीन्यूवल के लिए कोई भी मौजूदा आदेश अब तक की तरह लागू रहेगा। ग्राहक ने अगर एफडी के आटो रिन्यूवल को लेकर विकल्प नहीं चुना है तो उसे रीन्यूवल के लिए बैंक जाना पड़ेगा।