Rahul Gandhi : राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल, याची ने हाई कोर्ट में पेश किए साक्ष्य
Rahul Gandhi Citizenship Issue Case कर्नाटक के एस. विग्नेश का कहना है कि उन्होंने शुक्रवार को हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। रजिस्ट्री ने सुनवाई के लिए अभी याचिका को पास नहीं किया है। रजिस्ट्री से पास होने के बाद ही कोई भी याचिका कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए आती है।

विधि संवाददाता, जागरण, लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में शुक्रवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता मामले में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई।
याची एस. विग्नेश शिशिर ने यह याचिका दाखिल की है, जिसमें लंदन, वियतनाम और उज्बेकिस्तान के वीडियो सहित अन्य साक्ष्य भी दाखिल किए हैं। पांच मई को मूल याचिका को निस्तारित करते हुए न्यायालय ने याची को छूट दी थी कि वह अन्य विधिक वैकल्पिक उपाय अपना सकता है।
यह आदेश न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर से आए इस जवाब के बाद दिया था कि याची की शिकायत के निस्तारण के लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम (यूके) से जानकारियां मांगी गई हैं और वहां से जानकारियां मिलने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
कर्नाटक के एस. विग्नेश का कहना है कि उन्होंने शुक्रवार को हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। रजिस्ट्री ने सुनवाई के लिए अभी याचिका को पास नहीं किया है। रजिस्ट्री से पास होने के बाद ही कोई भी याचिका कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए आती है।
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