लखनऊ नगर निगम में ऑफलाइन म्यूटेशन पूरी तरह बंद, जानिए ऑनलाइन की पूरी प्रक्रिया
ऑफलाइन म्यूटेशन में भवन स्वामियों का शोषण होता था। उन्हें बेवजह दौड़ाया जाता था। वर्ष भर से म्यूटेशन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की तैयारी चल रही थी लेकिन जोनल अधिकारी से लेकर राजस्व वसूली से जुड़े लोग अपनी कमाई के चक्कर में ऑनलाइन प्रक्रिया से दूरी बनाए रहे।

लखनऊ, [अजय श्रीवास्तव]। लंबे समय से चल रही कवायद के बाद नगर निगम ने संपत्तियों के ऑफलाइन म्यूटेशन (नामांतरण) पर रोक लगा दी है। अगर कोई नगर निगम कार्यालयों में संपत्ति का म्यूटेशन कराने आएगा, तो उसे भी ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तीन दिन पहले ही इस नई व्यवस्था को लागू किया गया है। जोनल अधिकारियों को ऑफलाइन म्यूटेशन पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
दरअसल, ऑफलाइन म्यूटेशन में भवन स्वामियों का शोषण होता था। उन्हें बेवजह दौड़ाया जाता था। वर्ष भर से म्यूटेशन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन जोनल अधिकारी से लेकर राजस्व वसूली से जुड़े लोग अपनी कमाई के चक्कर में ऑनलाइन प्रक्रिया से दूरी बनाए रहे। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि ऑफलाइन म्यूटेशन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। अगर कोई ऑनलाइन म्यूटेशन नहीं कर पा रहा तभी दफ्तर आता है। यहां भी संपत्ति की म्यूटेशन ऑनलाइन होगी। इस संबंध में अपर नगर आयुक्त अमित कुमार ने आदेश जारी कर दिया है।
ऐसे होगा ऑनलाइन म्यूटेशन
- ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए नगर निगम की बेवसाइट एल.एम.सी. यूपी.एनआइसी.इन पर जाना होगा
- इसके बाद म्यूूटेशन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। आवेदन करने वाले को स्क्रीन के ऊपर दिए गए दो विकल्प न्यू म्यूटेशन और म्यूटेशन स्टेटस में से न्यू म्यूटेशन पर क्लिक करना होगा
- इसके बाद एक विंडो ओपन होगी, जिसमें आवेदन करने वाले को मोबाइल नंबर, हाउस आइडी और स्क्रीन पर दिए गए सिक्योरिटी पिन डालने के बाद ओटीपी जनरेट करना होगा
- मोबाइल पर आए ओटीपी को वैध करना होगा। एक और विंडो खुलेगी, जिसमें भवन की सारी जानकारी होगी
- आवेदन करने वाले को ओपन हुए फॉर्म में अपना नाम पिता व पति का नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आइडी और पत्राचार वाले पते को भरने के बाद प्रोसीड बटन क्लिक करना होगा।
- फिर आवेदनकर्ता को कॉम्बो बॉक्स में दिए म्यूटेशन का कारण चुनना होगा। म्यूटेशन फीस और अपलोड अभिलेखों पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने पर म्यूटेशन की फीस की गणना हो जाएगी।
- आवेदनकर्ता को अपनी फोटो, आइडी प्रूफ जैसे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड के अलावा शपथ पत्र और म्यूटेशन से जुड़े अभिलेख को अपलोड करने होंगे
- इसके बाद आवेदनकर्ता को जनरेट म्यूटेशन रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद एक म्यूटेशन रिफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। फिर यह नंबर जोन के कर अधीक्षक की लॉगइन पर वेरीफाई होने के लिए चला जाएगा।
ऑनलाइन जमा करनी होगी फीस
प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवेदक को निर्धारित म्यूटेशन फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। तब विभाग ऑनलाइन नोटिस जारी करेगा और संबंधित जोनल अधिकारी को भेज दिया जाएगा। कोई आपत्ति न मिलने पर निर्धारित समय सीमा 30 दिन में जोनल अधिकारी म्यूटेशन को मंजूरी देंगे। आवेदक का नाम नगर निगम के अभिलेखों में दर्ज होने के बाद उसे नया बिल भेजा जाएगा।
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