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    उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को नियुक्ति करने की प्रक्रिया शुरू, 10 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन

    Updated: Thu, 20 Nov 2025 03:10 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 10 दिसंबर शाम 6 बजे है। अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा। इस पद के लिए राज्य सरकार के प्रमुख सचिव, विश्वविद्यालय के कुलपति, या 10 साल के अनुभव वाले आचार्य (जिनके पास 3 साल का प्रशासनिक अनुभव हो) आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।  

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    उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए मांगे गए आवेदन

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की जल्द ही नियुक्ति होगी। इस प्रक्रिया के तहत बायोडाटा समेत आवेदन पत्र मांगे गए हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर शाम छह बजे तक होगी।

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    यह जानकारी उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी ने दी। अध्यक्ष पद के लिए नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा। इच्छुक आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में बायोडाटा समेत प्रार्थना पत्र विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-5, नवीन भवन, कक्ष संख्या-40, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के नाम से पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करना होगा। आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षणिक व अन्य अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति भी संलग्न रहेगी।

    अध्यक्ष पद की कार्यावधि, आयु, अहर्ता, आवेदन पत्र के प्रारूप आदि जानकारी उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट www. uphed. gov. in पर प्राप्त की जा सकती है। इसमें पद के लिए न्यूनतम अहर्ता की भी जानकारी दी गई है। अध्यक्ष पद के लिए राज्य सरकार के प्रमुख सचिव के पद या उनके समकक्ष पद पर रहे, विश्वविद्यालय के कुलपति हों या रहे हों तथा किसी विश्वविद्यालय के न्यूनतम 10 वर्ष तक आचार्य हों या रहे हों और उनके पास कम से कम तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो, ऐसे लोग आवेदन कर सकते हैं।