अश्लील टिप्पणी करने के मामले में नसीमुद्दीन व रामअचल समेत चार पर आरोप तय
इन लोगों पर जातीय उन्माद फैलाने, गाली गलौज, धमकी देने एवं 11ए प्रोटेक्शन फार चिल्ड्रेन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (पॉक्सो) के तहत चार्जशीट लगाई गई है।
लखनऊ (ज्ञान बिहारी मिश्र)। 21 जुलाई 2016 को हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता दयाशंकर सिंह की बेटी के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने पूर्व बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर, मेवालाल गौतम और नौशाद अली के खिलाफ आरोप तय किए हैं।
इन लोगों पर जातीय उन्माद फैलाने, गाली गलौज, धमकी देने एवं 11ए प्रोटेक्शन फार चिल्ड्रेन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (पॉक्सो) के तहत चार्जशीट लगाई गई है। पुलिस ने मायावती का नाम केस से बाहर कर दिया है, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान वह मौजूद नहीं थीं। दयाशंकर की पत्नी स्वाती सिंह और उनकी मां तेतरा देवी ने जो साक्ष्य दिए थे, उसी आधार पर विवेचना की गई।
इन धाराओं में हुई थी एफआइआर: दयाशंकर सिंह की मां तेतरा देवी की तहरीर पर हजरतगंज कोतवाली में 22 जुलाई 2016 को पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। वहीं नसीमुद्दीन व रामअचल राजभर सहित अन्य आरोपितों पर तहरीर के आधार पर षडयंत्र, ऐसा कृत्य जिससे दो संप्रदायों अथवा जातियों के लोगों के बीच विद्वेष पैदा हो, ऐसा कृत्य जिससे किसी महिला के मान-सम्मान को हानि हो, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने की एफआइआर दर्ज की गई थी।
पुलिस ने ली थी विधिक सलाह: दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह व बेटी के खिलाफ की गई अश्लील टिप्पणी के मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने विधिक सलाह ली थी। पुलिस ने आरोपितों द्वारा प्रयोग किया गया 'पेश करो पेश करो' शब्द की समीक्षा की थी। पुलिस ने विशेषज्ञों से राय ली थी कि यह शब्द किस श्रेणी में आता है। विधिक राय के बाद मुकदमे में पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाई गई थी।
यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश के दो जिलाधिकारियों पर कार्रवाई करने का आदेश
दयाशंकर पर भी हुई थी रिपोर्ट: मायावती पर अशोभनीय टिप्पणी के मामले में 20 जुलाई की रात में मेवालाल गौतम की तहरीर पर दयाशंकर सिंह के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। तहरीर के आधार पर दयाशंकर पर ऐसा कृत्य जिससे दो संप्रदायों अथवा जातियों के लोगों के बीच विद्वेष पैदा हो, ऐसा कृत्य जिससे किसी महिला के मान-सम्मान की हानि हो, गाली गलौज एवं एससी/एसटी के तहत एफआइआर की गई थी। 29 जुलाई 2016 को बिहार के बक्सर स्थित टाउन हाल से एसटीएफ और राजधानी पुलिस की संयुक्त टीम ने दयाशंकर को गिरफ्तार किया था।
यह भी पढ़ें: लोकपाल को लेकर मोदी और मनमोहन एक जैसे, अन्ना के कार्यक्रम में तिरंगे की अनदेखी