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    विमान के शौचालय में चुपके-से ये काम कर रहा था यात्री, क्रू मेंबर जब वहां से गुजरी तो खुल गया राज

    Updated: Thu, 18 Sep 2025 05:30 AM (IST)

    दम्मम से लखनऊ आ रहे इंडिगो के विमान में एक यात्री ने सिगरेट पी। क्रू मेंबर को गंध आने पर पूछताछ हुई और यात्री ने जुर्म कबूल किया। लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्री को पुलिस के हवाले कर दिया गया जहां उस पर जुर्माना लगाया गया। विमान में सिगरेट पीने पर यात्रा प्रतिबंध भी लग सकता है।

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    विमान के शौचालय में छिपकर यात्री ने पी सिगरेट

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। दम्मम में सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर एक यात्री सिगरेट के साथ माचिस लेकर विमान में पहुंच गया। विमान जब हवा में था तो वह शौचालय गया और चोरी छिपे सिगरेट पी लिया।

    एक क्रू सदस्य जब शौचालय के पास पहुंची तो वहां आ रही गंध से उसको शक हुआ। यात्री से पूछताछ हुई तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। लखनऊ पहुंचने पर एयरलाइन ने यात्री को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने धूम्रपान के आरोप में यात्री से 200 रुपये जुर्माना वसूला।

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    दम्मम से इंडिगो एयरलाइन का विमान 6ई-98 सुबह 6:30 बजे चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचता है। इस विमान से रकाबगंज के ताजी खाना का रहने वाला 47 वर्षीय मोहम्मद नासिर भी आ रहा था।

    मोहम्मद नासिर अपने साथ सिगरेट और माचिस लेकर दम्मम में विमान तक पहुंच गया। विमान जब लखनऊ आते हुए हवा में था तो वह शौचालय में गया और चोरी-छिपे सिगरेट जलाकर पी लिया। इसके बाद मोहम्मद नासिर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया।

    कुछ देर बाद एक क्रू सदस्य शौचालय की ओर से गुजरी तो उसे भीतर से सिगरेट जलाए जाने की गंध आयी। क्रू सदस्य ने मोहम्मद नासिर को बुलाकर पूछताछ की तो उसने सिगरेट पीने की बात कबूल ली। सुबह 6:40 बजे विमान लखनऊ उतरा तो एयरलाइन स्टाफ ने उसे पुलिस को सौंप दिया।

    पुलिस ने यात्री से 200 रुपये का जुर्माना लेकर उसे छोड़ दिया। इससे पहले 16 अगस्त को लखनऊ से मुंबई जा रहे एयर इंडिया के विमान एआइ-2492 में यात्री कुलदीप सिंह को सिगरेट जलाने पर उतार दिया गया था।

    यात्रा पर लग सकता है प्रतिबंध

    विमान के भीतर सिगरेट ले जाने की तो अनुमति है, लेकिन सिगरेट जलाने पर पाबंदी है। यात्री अपने साथ लाइटर या माचिस नहीं ले जा सकते हैं। डीजीसीए के नियम के तहत विमान के भीतर सिगरेट पीना लेवल-1 का जुर्म है। ऐसे मामले में एयरलाइन तीन महीने तक यात्री को अपने विमानों में यात्रा पर प्रतिबंध लगा सकती है ।