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एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ अर्जी पर जांच का आदेश, एक अन्य आरोपित को 10 साल की सजा

एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ दाखिल मुकदमे की एक अर्जी पर अदालत ने गोमतीनगर के सहायक पुलिस आयुक्त को जांच का आदेश दिया है। अदालत इस अर्जी पर कोई आदेश पारित करने से पहले इसमें वर्णित तथ्यों की सत्यता जानना चाहती है।

By Dharmendra MishraEdited By: Published: Thu, 23 Dec 2021 09:30 PM (IST)Updated: Thu, 23 Dec 2021 09:30 PM (IST)
एमएलसी दिनेश प्रताप के खिलाफ दाखिल अर्जी पर अदालत ने दिया जांच का आदेश।

लखनऊ, विधि संवाददाता। लखनऊ की कोर्ट में एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ दाखिल मुकदमे की एक अर्जी पर अदालत ने गोमतीनगर के सहायक पुलिस आयुक्त को जांच का आदेश दिया है। अदालत इस अर्जी पर कोई आदेश पारित करने से पहले इसमें वर्णित तथ्यों की सत्यता जानना चाहती है। सीजेएम रवि कुमार गुप्ता ने जांच के बाद विस्तृत आख्या पेश करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।

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अदालत में यह अर्जी मनीष कुमार सिंह ने दाखिल की है। उन्होंने अर्जी में दिनेश सिंह पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए गलत पता बताकर पासपोर्ट बनवाने का कथित इल्जाम लगाया है। अदालत से इस मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कराने का आदेश देने की मांग की है।

छेड़छाड़ के दोषी को 10 वर्ष की सजाः एक अन्य मामले में कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने व जानमाल की धमकी देने के दोषी विनोद को पाक्सो की विशेष अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष जज राम बिलास प्रसाद ने इस पर 11 हजार का जुर्माना भी ठोंका है। सरकारी वकील शशि पाठक के मुताबिक इस मामले की एफआइआर पीड़िता के पिता ने थाना बंथरा में दर्ज कराई थी। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।


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