UP Electricity: अब आसान हुई बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया, नहीं चलेगी कोई आनाकानी; ऐसे कर सकेंगे अप्लाई
UP Electricity उत्तर प्रदेश में अब विद्युत कर्मी लोगों को कनेक्शन देने में आनाकानी नहीं कर सकेंगे। सिर्फ अधिशासी अभियंता ही कनेक्शन न देने का कारण बताते हुए उन्हें मना कर सकेंगे। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आवेदक को कनेक्शन देने का कार्य प्राथमिकता पर दिया जाए। बिजली कनेक्शन के लिए कोई धनराशि नहीं ली जाएगी।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। अब लोगों को 50 किलोवाट तक के घरेलू और वाणिज्यिक बिजली कनेक्शन देने की प्रक्रिया आसान कर दी गई है। धन वसूली के चक्कर में अब विद्युत कर्मी लोगों को कनेक्शन देने में आनाकानी नहीं कर सकेंगे। सिर्फ अधिशासी अभियंता ही कनेक्शन न देने का कारण बताते हुए उन्हें मना कर सकेंगे।
बिजली कनेक्शन के लिए नहीं देना होगा कोई शुल्क

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आवेदक को कनेक्शन देने का कार्य प्राथमिकता पर दिया जाए। अगर कोई शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। बिजली के खंभे से अगर नए कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के घर की दूरी 40 मीटर या उससे कम है तो उससे बिजली कनेक्शन के लिए कोई धनराशि नहीं ली जाएगी।
ऐसे करें आवेदन
बिजली का तार अगर आवेदक चाहे तो ला सकता है, अगर वह व्यवस्था नहीं कर पा रहा तो बिजली विभाग मीटर व तार देगा। इसकी धनराशि वह अगले बिल में जोड़कर उपभोक्ता से वसूल लेगा। अगर बिजली के खंभे से 40 मीटर से अधिक दूरी है तो खर्चा आवेदक को देना होगा मगर ट्रांसफार्मर के उच्चीकरण व क्षमता वृद्धि का खर्च बिजली विभाग ही उठाएगा। नए कनेक्शन के लिए झटपट पोर्टल https://jhatpat.uppcl.org के माध्यम से लोग आवेदन कर सकेंगे।

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