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    UP: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब विधवाओं को वरीयता, पढ़ें कैसै और कब तक करें आवेदन

    By Jitendra Kumar UpadhyayEdited By: Vikas Mishra
    Updated: Fri, 25 Nov 2022 10:33 AM (IST)

    samuhik vivah yojana समाज कल्याण विभाग की ओर से हर जाति व धर्म के लोगों को शादी अनुदान दिया जाता है। 18 साल के ऊपर के युवतियां शादी अनुदान की पात्र हो ...और पढ़ें

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    दो लाख वार्षिक आय वाले परिवार की युवतियों को सामूहिक शादी अनुदान का भुगतान समाज कल्याण विभाग करता है।

    लखनऊ, [जितेंद्र उपाध्याय]। samuhik vivah yojana: समाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक से आठ दिसंबर को गरीबों की कन्याओं का सामूहिक विवाह होगा। अनुदान के साथ ही विभाग पूरा इंतजाम करेगा। लखनऊ में 977 जोड़ो के सापेक्ष अब तक करीब 300 लोगों ने आवेदन किया है। 27 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। विधवाओं का प्राथमिकता दी जाएगी। 

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    लखनऊ में वर्ष 2017 में 1322 शादियां हुईं तो 2018 में 1542 जोड़ों की शादियां हुईं। 2019 में 1654 और 2020 में 1790 जोड़ों ने सात फेरे लिए। 2021 में 1350 से अधिक शादियां हुई। इस साल अब तक 255 जोड़ाें ने शादियां के लिए आवेदन किया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता सिंह ने बताया कि लखनऊ में शादी समारोह स्थल को लेकर मंथन चल रहा है। ब्लाक व नगर निगम सीमाओं में आने वाले शादी घरों में भव्य आयोजन होगा। लड़की और लड़के दोनों पक्ष वालों के भोजन का इंतजाम किया जाएगा।

    कितना मिलता है अनुदान: दो लाख वार्षिक आय वाले परिवार की युवतियों को सामूहिक शादी अनुदान का भुगतान समाज कल्याण विभाग करता है। 51 हजार रुपये का अनुदान मिलता है। इसमें 35 हजार रुपये लड़की के बैंक खाते में भेजा जाता है और 10 हजार रुपये का शादी का सामान और छह हजार शादी में खर्च के लिए मिलते हैं। 

    ऐसे मिलता है अनुदानः समाज कल्याण विभाग की ओर से हर जाति व धर्म के लोगों को शादी अनुदान दिया जाता है। 18 साल के ऊपर के युवतियां शादी अनुदान की पात्र होंगी। परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से ज्‍यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। 

    इस वेबसाइट पर करें आवेदनः शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए तभी अनुदान मिलेगा। इच्छुक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री व दिव्यांग और विधवा को अनुदान में प्राथमिकता दी जाएगी। 

    दस्तावेजों का रखें ध्यानः आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवेदक का पहचान पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता, मोबाइल फोन नंबर, आवेदक की शादी का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो।