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    यूपी में अब किसानों को मिट्टी खनन के लिए नहीं लेनी होगी अनुमत‍ि; बस करना होगा यह काम

    By Shobhit SrivastavaEdited By: Mohammed Ammar
    Updated: Mon, 03 Jul 2023 12:03 AM (IST)

    अपर निदेशक विपिन कुमार जैन ने बताया कि किसान अपने निजी उपयोग के लिए स्वयं की भूमि से साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन के लिए माइन मित्रा पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण करने के पूर्व किसानों को नाम पता मोबाइल नंबर भरकर लागिन बनाना होगा। इसके आवेदक का नाम मोबाइल नंबर साधारण मिट्टी की मात्रा खतौनी खनन का प्रयोजन आवेदित खनन क्षेत्र का पूर्ण विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा।

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    यूपी में अब किसानों को मिट्टी खनन के लिए नहीं लेनी होगी अनुमत‍ि; बस यहां करना होगा ऑनलाइन आवेदन

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश सरकार ने किसानों द्वारा अपने खेत से निजी उपयोग के लिए मिट्टी खनन की अनुमति लेने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। किसान द्वारा 100 घन मीटर तक मिट्टी के खनन के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के माइन मित्रा पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन करने के साथ ही खनन व परिवहन मान्य हो जाएगा।

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    निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म रोशन जैकब ने बताया कि इसके बारे में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को निर्देश भेज दिए गए हैं। गृह विभाग ने भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि स्थानीय पुलिस एवं डायल यूपी 112 के पुलिस कर्मी मिट्टी अथवा बालू के किसी वैध/अवैध परिवहन की जांच अपने आप नहीं करेंगे।

    अपर निदेशक विपिन कुमार जैन ने बताया कि किसान अपने निजी उपयोग के लिए स्वयं की भूमि से साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन के लिए माइन मित्रा पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण करने के पूर्व किसानों को नाम, पता, मोबाइल नंबर भरकर लागिन बनाना होगा। इसके आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, साधारण मिट्टी की मात्रा, खतौनी, खनन का प्रयोजन, आवेदित खनन क्षेत्र का पूर्ण विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण-पत्र ही परिवहन प्रपत्र के रूप में मान्य होगा।