UP News: नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड के लाइसेंस नहीं होगा रिनीवल, योगी सरकार ने लिया निर्णय
UP News अपर मुख्य सचिव ऊर्जा द्वारा नोएडा पावर कंपनी को भेजे गए नोटिस से ऊर्जा निगमों में कार्यरत कार्मिकों में उत्साह की लहर है। पावर आफिसर्स एसोसिएशन का मानना है कि निजीकरण कभी भी जनहित और ऊर्जा कार्मिकों के हित में नहीं है।

UP News: लखनऊ, राज्य ब्यूरो। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Uttar Pradesh government) ने ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण के पहले प्रयोग नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (NPCL) के लाइसेंस को आगे नवीनीकरण न करने का निर्णय लिया है। नोएडा पावर कंपनी के लाइसेंस की अवधि 30 अगस्त, 2023 को 30 वर्ष होने के बाद समाप्त हो रही है।
पावर आफिसर्स एसोसिएशन के कोर ग्रुप ने उत्त प्रदेश सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे उपभोक्ताओं के हित में उठाया गया बड़ा कदम बताया है। एसोसिएशन ने विदेशी कोयला न खरीदने के निर्णय का भी स्वागत किया है।
उत्तर प्रदेश पावर आफिसर्स एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष एसपी सिंह, एवं अतिरिक्त महासचिव अजय कुमार ने कहा नोएडा पावर कंपनी के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया निर्णय ऊर्जा निगम के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
अपर मुख्य सचिव ऊर्जा द्वारा नोएडा पावर कंपनी को भेजे गए नोटिस से ऊर्जा निगमों में कार्यरत कार्मिकों में उत्साह की लहर है। पावर आफिसर्स एसोसिएशन का मानना है कि निजीकरण कभी भी जनहित और ऊर्जा कार्मिकों के हित में नहीं है।
विगत दिनों लोकसभा के पटल पर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को जिस प्रकार से ऊर्जा की स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया है उससे पावर आफिसर्स एसोसिएशन के सदस्य संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि यह बिल निजीकरण को बढ़ावा देगा।
दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में बिजली सप्लाई करने के लिए एनपीसीएल को विद्युत अधिनियम 1910 के तहत 30 सालों के लिए लाइसेंस दिया था। यह लाइसेंस 30 अगस्त 1993 में दिया गया था जिसके बाद अब 30 अगस्त 2023 को लाइसेंस की अवधि खत्म हो जाएगी।
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