सरकारी कर्मचारी के परिवार को नौकरी मिलने के नियमों में बदलाव, अब इन ग्रुप की मिलेगी जॉब
लखनऊ से मिली खबर के अनुसार मृतक आश्रितों की नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया गया है। अब उन्हें उसी समूह में नौकरी मिलेगी जिसमें उनके अभिभावक कार्यरत थे। पहले उच्च योग्यता के आधार पर उच्च पद मिल जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नई नियमावली के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर के पदों पर ही नियुक्ति की जाएगी।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अब मृतक आश्रितों को उच्चतर समूह में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। मृत्यु के समय जिस समूह में सरकारी सेवक कार्यरत होंगे, उनके आश्रितों को उसी समूह में नौकरी दी जाएगी। कार्मिक विभाग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती की संशोधित नियमावली जारी कर दी है। अभी तक मृतक आश्रित की शैक्षिक योग्यता यदि उच्च पद की होती थी तो उन्हें उच्च पद की नौकरी मिल जाती थी।
कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज की ओर से जारी संशोधित नियमावली में स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि में जो पद आते हैं उन्हें छोड़कर शेष पदों पर मृतक आश्रितों को नियुक्तियां दी जाएंगी।
यानी अब मृत सरकारी सेवक के आश्रित को केवल समूह ''''ग'''' व ''''घ'''' में ही नियुक्ति दी जाएंगी। इनमें भी समूह ''''ग'''' के ऐसे पद जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि में आते हैं या जो पूर्व में इसकी परिधि में आते थे और बाद में उन्हें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि के भीतर रख दिया गया है उनमें नियुक्ति नहीं मिलेगी।
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