Nagar Nikay Chunav : दो दिनों में जारी होगी नगरीय निकाय सीटों के आरक्षण की अधिसूचना
प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सीटों के आरक्षण के लिए अनंतिम अधिसूचना दो दिनों में जारी करने की बात कह रही है। अधिसूचना जारी होने के बाद सात दिनों का समय आपत्ति व सुझाव आमंत्रित करने के लिए दिया जा सकता है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद अब प्रदेश सरकार दो दिनों में सीटों के आरक्षण की अधिसूचना जारी कर देगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव कराने के संबंध में तारीखों की घोषणा करेगा। वहीं, सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के साथ ही शासन स्तर पर नगर निगमों के मेयर, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत अध्यक्षों की सीटों को नए सिरे आरक्षित करने की कसरत शुरू हो गई है।
नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत अगले दो दिनों में निकाय सीटों के आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके बाद आयोग निकाय चुनाव कराने के संबंध में तारीखों की घोषणा करेगा। मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव कराने के लिए सरकार को हरी झंडी दे दी है।
प्रदेश सरकार इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद देती है। हमारे संविधान व कानून में जो व्यवस्था है, उसके तहत ओबीसी सहित सभी वर्गों को निकाय चुनाव में पूर्ण आरक्षण सुनिश्चित करते हुए चुनाव संपन्न कराएगी।
दरअसल, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए सीटों काे आरक्षित कर अधिसूचना जारी करने की अनुमति दे दी है। सूत्रों के अनुसार आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सीटों का आरक्षण करने के लिए नियमावली में संशोधन की जरूरत पड़ेगी। अभी उत्तर प्रदेश नगर निगम व नगर पालिका परिषद (स्थानों और पदों का आरक्षण व आवंटन) नियमावली-1994 के आधार पर सीटों का आरक्षण किया जाता है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सीटों का आरक्षण करने के लिए नियमावली में संशोधन करना होगा। इसे जल्द ही कैबिनेट से हरी झंडी मिलने की संभावना है।
प्रदेश में निकाय चुनाव दिसंबर में ही होने थे। नगर विकास विभाग ने इसके लिए सीटों का आरक्षण करते हुए पांच दिसंबर को अनंतिम अधिसूचना जारी की थी। आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होती, इससे पहले ट्रिपल टेस्ट के आधार पर सीटों का आरक्षण न होने पर ओबीसी कोटे को लेकर विवाद खड़ा हो गया। हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। अब आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण होना है।
आपत्तियों के लिए सात दिनों का मिल सकता है समय
प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सीटों के आरक्षण के लिए अनंतिम अधिसूचना दो दिनों में जारी करने की बात कह रही है। अधिसूचना जारी होने के बाद सात दिनों का समय आपत्ति व सुझाव आमंत्रित करने के लिए दिया जा सकता है। सरकार ने पांच दिसंबर को जारी अनंतिम अधिसूचना में भी सात दिनों का समय दिया था।
दो दिनों का समय आपत्ति व सुझाव के निस्तारण में लगेगा। यानी जिस दिन अधिसूचना जारी होगी उसके नौवें दिन अंतिम अधिसूचना जारी हो सकती है। अगर 29 या 30 को आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होती है तो चार या पांच अप्रैल तक आपत्तियां मांगी जाएंगी। इसके दो दिन बाद छह या सात अप्रैल को आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी हो सकती है।