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    UP: मुख्‍तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी, बोला- मैंने नहीं दी थी महादेव प्रसाद रुंगटा को धमकी

    By Jagran NewsEdited By: Prabhapunj Mishra
    Updated: Fri, 11 Aug 2023 08:22 AM (IST)

    बांदा जेल में बंद माफ‍िया से नेता बने मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। इस दौरान मुख्तार ने कहा क‍ि मैंने महादेव प्रसाद रुंगटा को धमकी नहीं दी थी। बता दें सुनवाई के दौरान अदालत के सवाल करने पर मुख्‍तार ने यह जवाब द‍िया। अब कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 17 अगस्त तय की है। वहीं मुख्‍तार लिखित में भी बयान दाखिल करेगा।

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    Varanasi Crime News: कोयला व्यवसायी अपहरण कांड में हुई मुख्‍तार अंसारी की पेशी

    वाराणसी, जागरण संवाददाता। कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी ने अदालत के सवालों का जवाब गुरुवार को दिया। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी एमएलए) उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत में सुनवाई के दौरान बांदा जेल में बंद मुख्तार की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई।

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    पर‍िवार को बम लगाकर उड़ाने की दी गई थी धमकी

    सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से मुख्तार से सवाल किया गया कि क्या पांच नवंबर 1997 को शाम पांच बजे उसने महावीर प्रसाद रुंगटा के घर टेलीफोन पर धमकी दिया कि नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण के मामले में उसके परिवार वालों ने पुलिस को किसी प्रकार का सहयोग किया तो पूरे परिवार को विस्फोट लगाकर उड़ा दिया जाएगा। इस पर मुख्तार ने जवाब दिया कि यह गलत है।

    अदालत में ल‍िख‍ित में जवाब दाख‍िल करेगा मुख्‍तार

    इसके बाद इस मामले गवाहों और विवेचक के बयानों का जिक्र करते हुए कुल दस सवाल किए गए। इनके जवाब में मुख्तार ने अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों से इन्कार किया। अदालत ने उससे पूछा कि उसे कुछ और कहना तो उसने लिखित में जवाब देने की बात कही। अदालत ने इसे मंजूर करते हुए लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए 17 अगस्त की तिथि तय कर दी।

    22 जनवरी 1997 को हुआ था कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा का अपहरण

    सुनवाई के दौरान अदालत में मुख्तार अंसारी के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी व आदित्य वर्मा मौजूद रहे। बता दें भेलूपुर के जवाहर नगर एक्सटेंशन कालोनी निवासी कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण कर लिया गया था। इस अपहरण कांड की विवेचना चल रही थी इस बीच पांच नवंबर 1997 की शाम में नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा के लैंडलाइन फोन पर धमकी दी गई कि अपहरण कांड में पुलिस अथवा सीबीआई में पैरवी न करें, नहीं तो बम से उसे उड़ा दिया जाएगा। इस मामले में एक दिसंबर 1997 को भेलूपुर थाना में मुख्तार अंसारी के खिलाफ धमकाने का मुकदमा दर्ज किया गया था।