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    UP: मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बोले- कोर्ट का फैसला सुनाए जाने के क्षण से रद मानी जाएगी विक्रम सैनी की सदस्यता

    By Jagran NewsEdited By: Prabhapunj Mishra
    Updated: Fri, 04 Nov 2022 02:25 PM (IST)

    Membership Of UP Assembly भाजपा व‍िधायक विक्रम सैनी की व‍िधानसभा सदस्यता पर सवाल उठाए जाने के मामले में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया क‍ि अदालत का फैसला सुनाए जानें के क्षण से उनकी सदस्‍यता रद मानी जाएगी।

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    मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा रद मानी जाएगी विक्रम सैनी की सदस्यता

    लखनऊ, जेएनएन। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां की सदस्यता रद क‍िए जाने के बाद राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने खतौली के विधायक विक्रम सैनी की विधानसभा की सदस्यता रद क‍िए जाने की मांग की थी।

    रद मानी जाएगी विधायक विक्रम सैनी की विधानसभा की सदस्यता

    • संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा है कि मुजफ्फरनगर की खतौली सीट के भाजपा विधायक विक्रम सैनी को अदालत की ओर से दोषसिद्ध किए जाने के समय से ही वह विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो चुके हैं।
    • वह इस समय विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। खन्ना ने कहा कि विधानसभा सचिवालय तो सिर्फ सीट को रिक्त घोषित करता है।
    • अदालत के निर्णय की प्रमाणित प्रति न मिल पाने के कारण ही कदाचित भाजपा विधायक की सीट को अब तक रिक्त घोषित नहीं किया जा सका है लेकिन अदालत का निर्णय सुनाए जाने के क्षण से ही उनकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी।
    • बता दें क‍ि राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने सपा के कद्दावर नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की विधायकी जाने पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से पत्र लिखकर सवाल पूछा था क‍ि आजम की विधानसभा की सदस्यता चली गई किंतु खतौली के विधायक विक्रम सैनी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
    • जयंत ने जन लोक प्रतिनिधित्व कानून का हवाला देते हुए सतीश महाना से विक्रम सैनी के प्रकरण में भी शीघ्र कार्रवाई की मांग की थी। ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधायक विक्रम सैनी की विधानसभा की सदस्यता पर स्‍थ‍िति‍ साफ करते हुए इसे रद बताया है।

    कोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि मिलने रिक्त घोषित होती है सीट

    भाजपा विधायक विक्रम सैनी पर कार्रवाई न करने के बारे में पूछने पर प्रमुख सचिव विधान सभा प्रदीप दुबे ने कहा था कि विधान सभा सचिवालय किसी दोषसिद्ध विधायक को अयोग्य नहीं ठहराता। अयोग्यता तो दोषसिद्धि के निर्णय के साथ ही मान ली जाती है। न्यायालय द्वारा किसी विधायक को दोषी ठहराये जाने के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि मिलने पर ही विधान सभा सचिवालय उनकी सीट को रिक्त घोषित करता है। विक्रम सैनी को सजा दिये जाने के अदालत के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि हमें नहीं मिली है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि मिलने पर उनकी सीट को रिक्त घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी।

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