Lucknow News: हाउस टैक्स के लिए नहीं जाना पडे़गा नगर निगम, महापौर ने किया नई सुविधा का शुभारंभ
लखनऊ में महापौर संयुक्ता भाटिया ने नगर निगम की हाउस टैक्स की नई योजना का शुभारंभ कर दिया। इस योजना से कर के दायरे में नहीं आने वाले भवन स्वामियों को ही मिलेगा लाभ। अब बेवसाइट पर जाते ही हाउस टैक्स से जुड़ी जानकारियां मिलने लगेगी।

लखनऊ, जागरण संवाददाता। हाउस टैक्स के दायरे में नहीं आने वाले भवन स्वामियों को अब नगर निगम के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब घर बैठे ही आनलाइन ही हाउस टैक्स की गणना करने के साथ ही उसका भुगतान भी कर सकेंगे। ऐसे भवन स्वामियों नगर निगम की बेवसाइट पर जाते ही हाउस टैक्स से जुड़ी जानकारियां मिलने लगेगी।
हाउस टैक्स चोरी रोकने के लिए भवन की जीपीएस फोटो भी लगानी होगी। इससे यह जानकारी हो सकेगी कि भवन कितने क्षेत्रफल में हैं और वहां कितनी मंजिल निर्माण हो चुका है। आवासीय भवन है या फिर वहां किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, उसकी भी जानकारी हो सकेगी। इससे नगर निगम में हाउस टैक्स में चोरी पर लगाम लगेगी।
राजस्व निरीक्षकों को आनलाइन सेवा का परीक्षण देने के बाद शुक्रवार को महापौर संयुक्ता भाटिया ने इस योजना का शुभारंभ कर दिया। शुभारंभ अवसर पर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह, अपर नगर आयुक्त पंकज सिंह, राकेश यादव, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह भी मौजूद थे।
इस नई योजना से भवन कर के दायरे से अभी दूर भवन स्वामियों के साथ ही नगर निगम में शामिल 88 गांवों के निवासियों को मिलेगा, जहां पर अभी भवन कर निर्धारण करने पर रोक है। हाईकोर्ट ने विकास कराने के बाद ही हाउस टैक्स का बिल देने का आदेश दे रखा है। इसके बाद शासन ने भी इस संबंध में आदेश जारी किया था।
भविष्य में अगर इन गांवों में विकास होता है तो वहां के निवासियों को निर्धारण कराने के लिए नगर निगम में नहीं दौडऩा पड़ेगा। नगर निगम में अभी 5.98 लाख भवन कर के दायरे में आ गए हैं, जिसमे से सवा तीन लाख से ही भवन कर जमा हो रहा है।
ऐसे होगा भवनों का आनलाइन कर का निर्धारण : पहले नगर निगम की वेबसाइट नगर निगम की वेबसाइट https://Imc.up.nic.in पर गृहकर विभाग के पेज पर ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट पर क्लिक करना होगा। सेल्फ असेसमेंट व न्यू असेसमेंट पर क्लिक करने के पश्चात सूचना को पढ़कर अपनी सहमति प्रदान करनी होगी। तत्पश्चात आगे खुली विंडो में अपना मोबाइल नंबर व सिक्योरिटी पिन भर कर ओटीपी जनरेट करना होगा।
प्राप्त ओटीपी भरने के बाद एक अन्य विंडो खुलेगी, जिसमें आवश्यक प्रपत्र तैयार रखने की सूचना होगी। तत्पश्चात अपना वार्ड और मोहल्ला चयन करने के बाद सामने आए फार्म में अपने भवन से संबंधित सूचनाएं भरनी होगी तथा एक पासवर्ड भी बनाना होगा। फार्म भरने के बाद एक प्रिव्यू देखकर फार्म सबमिट करना होगा। जैसे ही फार्म सबमिट होगा भवन की हाउस आईडी जेनेरेट हो जाएगी।
इसके बाद खुलने वाली एक अन्य विंडो में भवन स्वामी को अपना पर्सनल डिटेल भरकर प्रिव्यू देख कर सबमिट करना होगा। तत्पश्चात अगली खुलने वाली विंडो में पूर्व में सूचित किये गए दस्तावेजों जैसे भवन स्वामी का फोटो, भवन का फोटो (सामने से) मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट व रजिस्ट्री अपलोड करके सेव करना होगा।
इन चरणों के बाद अगली आने वाली विडों में गृहकर आगणन से संबंधित सूचनाएं भरनी होगी। आगामी खुलने वाली विंडो में भवन, भवन स्वामी व बिल की डिटेल आएगी और भुगतान का विकल्प भी आयेगा जिससे भवन स्वामी गृहकर का भुगतान भी कर सकेंगे।
इस सुविधा के प्रारम्भ हो जाने से नवनिर्मित भवन अथवा गृहकर से छूटे भवनों के स्वामियों को कर निर्धारण के लिए कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं रह जायेगी। इस सुविधा के प्रारम्भ होने से कर निर्धारण में पारदर्शिता आयेगी तथा छूटे हुए भवनों से गृहकर प्राप्त हो सकेगा जिससे नगर निगम की आय में वृद्धि भी होगी।
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