Gyanvapi Case: ज्ञानवापी ASI सर्वे प्रकरण में मौलाना अरशद मदनी बोले- प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है आदेश
Gyanvapi Case ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के सर्वे को इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर हरी झंडी देने के बाद इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में चल रहे सर्वे का बहिष्कार भी किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ये फैसला प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है।

लखनऊ, जागरण टीम। ज्ञानवापी के एएसआइ सर्वे के आदेश पर जमीयत उलमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दारुल उलूम देवबंद के सदर मुदर्रिस मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि सर्वे को लेकर आया फैसला प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है।
इसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 यानी देश के आजाद होने के समय धार्मिक स्थलों की देश भर में जो स्थिति है, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। अयोध्या का मामला इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया था, क्योंकि उसका मुकदमा पहले से ही विभिन्न अदालतों में चल रहा था।
कहा कि वर्शिप एक्ट 1991 कानून को बचाए रखने के लिए जमीयत ढाई साल पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुका है, जिसे मंजूर करते हुए कोर्ट ने सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया था। ढाई साल बाद भी सरकार ने जवाब नहीं दिया है।
इस कानून के तहत यदि किसी धार्मिक स्थल की स्थिति बदलने से संबंधित कोई भी मुकदमा या अपील दर्ज की जाती है तो वह खुद ही रद हो जाएगी।मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि हम लोग यह समझते हैं कि कोई भी इबादत स्थल को गिराकर मस्जिद नहीं बनाई जाती।
पिछले छह सौ वर्षों से ज्ञानवापी में मुस्लिम नमाज अदा कर रहे हैं। हम सभी को विवाद से बचते हुए कोर्ट के अंतिम निर्णय का इंतजार करना चाहिए। जमीयत उलमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, धार्मिक स्थलों की स्थिति में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है
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