Mathura News: अपहरण के बाद बालिका से दुष्कर्म व हत्या के दोषी को मृत्युदंड, घटना के पांच साल बाद आया फैसला
मथुरा के वृंदावन में एक आठ वर्षीय बालिका के अपहरण दुष्कर्म और हत्या के लगभग पांच साल पुराने मामले में अदालत ने दोषी महेश उर्फ मसुआ को मृत्युदंड और 3 लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। यह मामला 26 नवंबर 2020 का है जब बालिका जंगल में लकड़ी लेने गई थी और लापता हो गई थी।

जागरण संवाददाता, मथुरा। वृंदावन थाना क्षेत्र में लकड़ी लेने जंगल गई आठ वर्षीय बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या करने के पौने पांच वर्ष पुराने मामले में न्यायालय अपर सत्र एवं अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ब्रिजेश कुमार द्वितीय की अदालत ने मंगलवार को दोषी को मृत्युदंड और तीन लाख 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी व विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह द्वारा की गई।
वृंदावन थाना क्षेत्र में 26 नवंबर 2020 को आठ वर्षीय बालिका जंगल में लकड़ी लेने गई थी। इसके बाद से वह लापता हो गई। घर नहीं लौटने पर स्वजन ने तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला।
पिता ने थाने में बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 27 नवंबर को बालिका का शव जंगल में एक नाले के पास पड़ा मिला। बालिका की पैजामी एक हिस्सा मुंह में घुसा था, जबकि दूसरे हिस्सा गले में बंधा हुआ था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया।
चिकित्सीय रिपोर्ट में बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस ने जांच के बाद 28 नवंबर को आरोपित महेश उर्फ मसुआ निवासी तरौली सुमाली थाना छाता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
प्रकरण की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र एवं अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ब्रिजेश कुमार द्वितीय की अदालत में हुई।
सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी व विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह ने बताया कि अदालत ने आरोपित महेश को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। साथ ही तीन लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। गिरफ्तारी के बाद से आरोपित जेल में बंद है।
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