PM Awas Scheme: पीएम आवास के लिए एकमुश्त और किस्त पर धन देने वालों की लॉटरी एक साथ, लाभार्थियों को बड़ी राहत
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने पीएम आवास योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब किस्तों और एकमुश्त भुगतान करने वालों की लॉटरी एक साथ होगी। पहले एकमुश्त भुगतान वालों को प्राथमिकता मिलती थी। आवेदकों की आपत्तियों के बाद परिषद ने यह फैसला लिया है। नए नियम लखनऊ की अवध विहार योजना में लागू होंगे।

धर्मेश अवस्थी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को बड़ी राहत दिया है। आवास के लिए एकमुश्त भुगतान करने वालों की लाटरी पहले करने का नियम खत्म कर दिया गया है। अब लाभार्थी एकमुश्त धनराशि दे या किस्तों में भुगतान करे, दोनों की लाटरी एक साथ की जाएगी। परिषद ने प्रदेशभर में बदले नियम को लागू कर दिया है।
लखनऊ की अवध विहार योजना में बने आवासों के लिए पांच व छह अगस्त को नये नियम के तहत लाटरी कराई जाएगी। केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय ने पीएम आवास की नियमावली में प्राधिकरण को संपत्ति निस्तारण या भुगतान लेने का तरीका तय करने की छूट मिली है।
अवध विहार योजना में बने पीएम आवास अभिलेख न जमा करना, एकमुश्त भुगतान न कर पाना आदि वजहों से निरस्त कर दिया गया था। इन आवासों का आवंटन करने के लिए परिषद ने नौ मार्च से 23 अप्रैल 2024 तक पंजीकरण खोला था।
827 आवासों के लिए सात हजार से अधिक आवेदन हुए थे। अवध शिल्पग्राम में 25 जून को लाटरी कराई गई, इसमें पहले आरक्षित वर्ग और फिर कोटे के लोगों का चयन हुआ। इसके बाद आवास पाने के एकमुश्त धन जमा करने वालों को चयनित किया जाने लगा।
लाटरी में आरक्षित व कोटे के लोगों को ही करीब 400 आवास आवंटित हो गए, ऐसे में किस्त पर भुगतान करने के दावेदारों ने कड़ी आपत्ति करते हुए कहा था कि एकमुश्त धन जमा करने वालों की संख्या अधिक है, ऐसे में किस्त पर धन पाने वालों को आवास नहीं मिल सकेंगे। लाभार्थी संदीप गुप्ता ने कहा था, एकमुश्त साढ़े तीन लाख रुपये देने की हैसियत होती तो प्रधानमंत्री आवास के लिए क्यों आवेदन करते?
परिषद ने उस समय 716 लोगों को आवास का आवंटन जरूर किया लेकिन, किस्त पर भुगतान करने वालों की आपत्ति पर भी गंभीर हुआ। परिषद के उप आवास आयुक्त चंदन कुमार पटेल ने बताया, एकमुश्त भुगतान करने वालों को लाटरी में वरीयता का नियम खत्म कर दिया गया है। अब एकमुश्त व किस्त पर भुगतान करने वालों की लाटरी एक साथ होगी।
यह है आवास पाने की पात्रता
केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन परिवारों को देती है, जिनके पास पक्का मकान नहीं है। आवेदक किसी आवासीय योजना का लाभ न ले रहा हो और उसकी आय तीन लाख रुपये वार्षिक हो। लाभार्थी को साढ़े तीन लाख रुपये का भुगतान करना होता है, जबकि केंद्र सरकार ढाई लाख रुपये की सब्सिडी देती है।
आवेदकों की संख्या बनी बदलाव की वजह
परिषद के उप आवास आयुक्त ने बताया, 2022 में 20 हजार पीएम आवास आवंटित करना था, तब आवेदक कम थे तब कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि सभी पात्रों को आवास मिल गए थे। अब आवास कम और आवेदक अधिक होने से नियम बदलना पड़ा है, ताकि गरीबों को लाभ मिले।
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