जेबकतरा से लुटेरा बना कुलदीप मुठभेड़ में गिरफ्तार, कमालगंज थाने में छह और गुरसहायगंज कोतवाली में एक मुकदमा
लखनऊ में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार लुटेरे कुलदीप को जेल भेज दिया गया है। कुलदीप जो पहले जेब काटता था अब लूट की बड़ी घटनाओं में शामिल था। उसके खिलाफ कई थानों में चोरी मारपीट और दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की है और उसकी हिस्ट्रीशीट खोलने की तैयारी है।

जागरण टीम, लखनऊ/कमालगंज। महानगर पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़े गए लुटेरे कुलदीप को गुरुवार को जेल भेज दिया। वहीं, उसके गांव के लोगों ने बताया कि वह अपराध की दुनिया में उतरा कुलदीप उर्फ ठेला गिरहकट था। कुछ ही वर्षों में वह लूट की बड़ी-बड़ी घटनाएं अंजाम देने लगा। उसके खिलाफ स्थानीय कमालगंज थाने में छह तथा जनपद कन्नौज की कोतवाली गुरसहायगंज में एक मुकदमा दर्ज है। ये मुकदमे चोरी, मारपीट, बलवा करने और दुष्कर्म के हैं।
कमालगंज थाना क्षेत्र की महरूपुर रावी गिहार बस्ती निवासी कुलदीप उर्फ ठेला जेब काटता था। करीब आठ वर्ष पहले उसके पिता राकेश गिहार की मौत हो गई थी। परिवार में बड़ा भाई कुंदन दिव्यांग है। अन्य तीन भाई राजीव, राहुल, राजा के अलावा मां गुड्डी देवी, पत्नी आंचल व दो बच्चे हैं। करीब चार वर्ष पूर्व उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। उसके बाद उसने दूसरा विवाह कर लिया। परिवार के भरण पोषण के लिए कुलदीप ने गिरहकटी को ही आजीविका का साधन बना लिया। धीरे-धीरे उसकी जड़ें जुर्म की दुनिया में गहरी होती गई।
जेब काटने के साथ ही दबंगई का भी प्रयास करने लगा और मारपीट, चोरी, दुष्कर्म व हत्या के प्रयास जैसे संगीन अपराधों में भी लिप्त हो गया। कुलदीप के खिलाफ कमालगंज थाने में वर्ष 2019 में चोरी करने में कार्रवाई की गई। वर्ष 2022 में मारपीट एवं संपत्ति नुकसान के संबंध में वर्ष 2023 में धारा 147, 148, 149, 452, 323, 504, 506, 427, 336, 254, 511, 307 एवं धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वर्ष 2024 में मारपीट एवं बलवा की धाराओं में मुकदमा कायम हुआ।
वर्ष 2025 में पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की। वर्ष 2020 में गुरसहायगंज कोतवाली में भी चोरी का मुकदमा कायम किया गया था। थानाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि विभिन्न अपराधों के पांच मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी की गई है। उसकी हिस्ट्रीशीट भी खोली जाएगी।
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