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    Lucknow: साक्ष्य में अब हस्तलिखित नहीं, टाइप की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगेगी; गृह विभाग ने जारी किया आदेश

    By Edited By: Abhishek Pandey
    Updated: Mon, 29 May 2023 09:41 AM (IST)

    Lucknow News पोस्टमार्टम व इंजरी रिपोर्ट को अब हाथ से लिखने के बजाय टाइप करके बनानी होगी। इस संबंध में उच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए गृ ...और पढ़ें

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    साक्ष्य में अब हस्तलिखित नहीं, टाइप की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगेगी; गृह विभाग ने जारी किया आदेश

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ : पोस्टमार्टम व इंजरी रिपोर्ट को अब हाथ से लिखने के बजाय टाइप करके बनानी होगी। इस संबंध में उच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए गृह विभाग ने संबंधित विभाग को आदेश जारी करके कहा है कि न्यायालय में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों के तौर पर तैयार होने वाली रिपोर्ट को हाथ से लिखने के बजाय टाइप करके तैयार किया जाए। निर्धारित समय में अभियोगों की विवेचना करके रिपोर्ट पेश की जाने के आदेश भी दिए हैं।

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    टाइप करके देनी होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट

    इस बाबत प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने सभी पुलिस कमिश्नरों व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों व पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी करके कहा है कि हाथ से लिखी जाने वाली रिपोर्ट को पढ़ने में कई बार गलतियां हो जाती हैं। अब यह सुनिश्चित किया जाए कि पोस्टमार्टम, इंजरी की रिपोर्ट को टाइप करके तैयार करवाई जाए।

    डीएनए और फ्रिंगर प्रिंट को लेकर पूर्व में जारी आदेशों का पालन करने के आदेश भी दिए हैं। गोली लगने की घटनाओं में मृतक के पूरे शरीर का एक्सरे करवाने के बजाय जहां गोली लगी है उस स्थान का एक्सरे करवाया जाएगा।

    इलेक्ट्रानिक्स साक्ष्यों को बनाया जाएगा केस डायरी का हिस्सा

    यह भी कहा है कि पोस्टमार्टम के दौरान मतृक के शरीर पर चोटों की रंगीन फोटो करवाई जाएं। इन्हें केस डायरी का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने अभियोगों की विवेचना के दौरान आडियो, वीडियो व अन्य इलेक्ट्रानिक्स साक्ष्यों को भी केस डायरी का हिस्सा बनाने के आदेश दिए हैं।