अब बिना वारंट दबिश नहीं! DGP ने UP Police पर कसा शिकंजा, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
New Guidelines for Police Raids Issued | लखनऊ में पुलिस द्वारा दबिश के दौरान सावधानी बरतने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करने वारंट प्राप्त करने महिला पुलिसकर्मियों को साथ रखने और स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पुलिस के किसी आरोपित के ठिकाने पर दबिश देने से पहले पूरी सावधानी बरते जाने को लेकर विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। कई बार सादे कपड़ों में किसी आरोपित को पकड़ने गई पुलिस टीम को विरोध व सवालों का सामना करना पड़ता है। उसकी कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं।
डीजीपी राजीव कृष्ण ने ऐसी किसी परिस्थिति से बचने के लिए पुलिसकर्मियों को हर सूरत में कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। खासकर दूसरे राज्य में दबिश देने से पूर्व वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति लिए जाने समेत अन्य कड़े निर्देश दिए हैं।
डीजीपी ने कहा कि दूसरे राज्य में जाने से पहले आरोपित के विरुद्ध कोर्ट से गिरफ्तारी/तलाशी वारंट हासिल किया जाए। दबिश के लिए बाहर जाने से पहले पुलिस अधिकारी व कर्मी जीडी (जनरल डायरी) में लिखापढ़ी करें।
यदि किसी महिला अारोपित की गिरफ्तारी करनी है अथवा पूछताछ की जानी है तो महिला पुलिसकर्मियोें को जरूर साथ ले जाएं। पुलिसकर्मी वर्दी में ही जाएं और अपने पहचान पत्र भी साथ रखें। स्थानीय पुलिस से भी समन्वय रखें। दबिश के दौरान वीडियोग्राफी भी की जाए।
अन्य राज्य में किसी अारोपित को पकड़ने के बाद स्थानीय स्तर पर उसकी पूरी लिखापढ़ी कराने के बाद ही उसे साथ लाया जाए। हाई कोर्ट ने बीते दिनों पुलिस दबिश के दौरान कानूनी प्रक्रिया के अनुपालन को लेकर कड़े निर्देश दिए थे।
डीजीपी मुख्यालय स्तर से पूर्व में भी इसे लेकर निर्देश जारी किए गए थे। डीजीपी ने कहा है कि निर्देशों की अनदेखी के मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी।
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