यूपी में कैब, ऑटो और ई-रिक्शा चलाने वालों के लिए नया नियम, योगी सरकार ने जारी किए निर्देश
लखनऊ में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टैक्सी ऑटो और कैब सेवाओं के लिए नया नियम लागू किया गया है। अब हर ड्राइवर को अपना नाम और मोबाइल नंबर गाड़ी में दिखाना अनिवार्य होगा। नियम का उल्लंघन करने पर वाहन चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। यह फैसला महिला आयोग की सिफारिश पर लिया गया है जिससे सार्वजनिक परिवहन में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा और ओला-उबर जैसी कैब सेवाओं को लेकर एक अहम नियम लागू किया है। अब हर ड्राइवर को अपनी गाड़ी के अंदर स्पष्ट रूप से अपना नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
इस नियम का पालन न करने पर संबंधित वाहन को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ने यह निर्देश सभी जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
यह फैसला उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सिफारिश पर लिया गया है। आयोग की अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को पत्र लिखकर इस नियम को सख्ती से लागू करने की मांग की थी।
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, गाड़ी में ड्राइवर का नाम और संपर्क नंबर साफ-साफ लिखा होना चाहिए ताकि किसी भी असहज स्थिति में यात्री, विशेष रूप से महिलाएं, तुरंत ड्राइवर की पहचान कर सकें और जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों से शिकायत दर्ज करा सकें। यह कदम महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इस नियम के उल्लंघन पर चालान और परमिट निरस्तीकरण जैसी सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है।
विभाग मानना है कि इस पहल से सार्वजनिक परिवहन में पारदर्शिता बढ़ेगी और महिलाओं में सुरक्षा का भाव भी सशक्त होगा।
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